Chhattisgarh News: नेशनल लोक अदालत होगा 21 सितंबर को: पहली बार इन 2 महत्वपूर्ण विभाग के मामलों का होगा निपटारा
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Chhattisgarh News: बिलासपुर। 21 सितंबर को इस वर्ष का तीसरा नेशनल लोक अदालत का आयोजन देशभर में किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने कैलेंडर जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में भी तय तिथि में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति ने इसकी तैयारी अभी से ही प्रारंभ कर दी है।
यह पहली बार होगा जब नेशनल लोक अदालत में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अलावा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रकरणों की सुनवाई होगी। जिन प्रमुख विभाग के प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में सुनवाई के लिए रखा जाएगा, हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति ने अभी से ही सूची जारी कर दी है। सूची के साथ ही बैठकों की तिथि भी तय कर दी है। निर्धारित तिथि में विभाग के अफसरों को प्रकरणों की फाइल के साथ उपस्थित होना होगा।
इस बार आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में इन दो प्रमुख विभाग के अलावा स्कूल शिक्षा विभाग व गृह विभाग के प्रकरणों को भी शामिल किया गया है। राज्य शासन के चार प्रमुख विभागों के अलावा देशभर में कार्यरत बीमा कंपनियों की सूची जारी की गई है। दुर्घटना दावा के अलावा फाइनेंस के प्रकरणों की सुनवाई होगी और आपसी समझौते के तहत प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
हाई कोर्ट जिला विधिक सेवा समिति ने राज्य शासन के चार विभाग के अलावा देशभर में काम करने वाली 14 बीमा कंपनियों की सूची जारी करने के साथ ही कब-कब किस विभाग के अफसर व बीमा कंपनियों के अधिकारियों को लंबित प्रकरणों की फाइल व अपने अधिवक्ता के साथ पहुंचना है, कैलेंडर जारी कर दिया है। तय तिथि में हाई कोर्ट पहुंचना होगा। इस दौरान उन मामलों को लेकर चर्चा की जाएगी जिसमें पक्षकारों और कंपनियों के बीच समझौते की गुंजाइश बन रही है। राज्य शासन के विभागों के अलावा बीमा कंपनियों के अफसरों व अधिवक्ताओं के लिए बैठक का समय सुबह 11 बजे व डेढ़ बजे के बीच तय किया गया है।
राज्य शासन के इन विभाग के अफसरों को इन तिथियों में पहुंचना होगा
स्कूल शिक्षा विभाग-छह अगस्त
गृह विभाग-सात अगस्त
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग-आठ अगस्त
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग- नौ अगस्त
देशभर की बीमा कंपनियां-13 अगस्त
आरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी- 14 अगस्त
द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी-20 अगस्त
बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी-21 अगस्त
इफको टोकिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी-22 अगस्त
टाटा जनरल इंश्योरेंस कंपनी- 27 अगस्त
चोला मंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी-28 अगस्त
आइसीआइसीआइ लोमबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी-29 अगस्त
रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी-तीन सितंबर
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी- चार सितंबर
श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी- तीन सितंबर
ये दो कंपनियां पहली बार होंगी शामिल
सीआरआर-चार सितंबर
सीआरए- पांच सितंबर
ये है प्रमुख उद्देश्य
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बैनर तले देशभर में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में ऐसे प्रकरणों को सुनवाई के लिए खंडपीठ के सामने रखा जाता है जिसमें समझौते की संभावना अधिक रहती है। समझौते के लिए प्रमुख पक्षकार और आवेदनकर्ता या फिर पीड़ित पक्ष की सहमति सबसे जरुरी है। यही कारण है कि हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति ने नेशनल लोक अदालत के गठन से पहले राज्य शासन के प्रमुख विभागों व बीमा कंपनियों की सूची जारी कर प्री सीटिंग के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है।
वर्चुअल सुनवाई की भी सुविधा
नेशनल लोक अदालत के दिन अगर कोई व्यक्ति या फिर विभाग व बीमा कंपनी के अधिकारी व अधिवक्ता या फिर पीड़ित पक्ष खंडपीठ के सामने उपस्थित नहीं हो पा रहा है तो उनको वीसी के जरिए खंडपीठ की कार्रवाई में शामिल होने की छूट दी जा रही है। बीते नेशनल लोक अदालत के दौरान वीसी के जरिए लोगों को शामिल होने की सुविधा दी गई थी। इस बार भी वीसी के जरिए अदालती कार्रवाई में भाग लेने की सुविधा रहेगी।