Chhattisgarh News: CG कुत्तों के आतंक पर NCPCR सख्त: नगरीय निकायों को सरकार ने जारी की 13 सिफारिशें, करना होगा यह काम
Chhattisgarh News: प्रदेश में कुत्तों के बढ़ते आतंक पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने राज्य सरकार को दिशा- निर्देश जारी किया है।
Chhattisgarh News: रायपुर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने बच्चों को कुत्तों के हमलो से बचाने के लिए राज्य सरकारों से 13 सिफारिशें की है। इसके आधार पर नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी शहरी निकायों को एक पत्र जारी कर इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
क्रेच सुविधा :- निर्माण स्थलों और जहां मजदूर रहते हैं, वहां कुत्ते के काटने की घटनाएं अधिकतर रूप से पाई जाती हैं। ये स्थान अत्यधिक जोखिम उत्पन्न करते हैं। विशेषकर मजदूरों के बच्चों के लिए जो अक्सर ऐसे वातावरण में रहते और खेलते हैं। ऐसी जगहों पर कुत्तों की मौजूदगी से बच्चों के आक्रामक व्यवहार या हमलों का सामना करने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे उनकी सुरक्षा चिताओं को दूर करने के लिए तत्काल उपायों की आवश्यकता होती है। इसके लिए यह अनुशंसा की जाती है कि निर्माण स्थलों पर क्रेच सुविधा और डे केयर अनिवार्य रूप से उपलब्ध होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मजदूरों के बच्चों को सड़कों और साइटों पर सुरक्षित रह सकें। जिससे ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) कार्यक्रम :- ऐसी घटनाओं और घटनाओं से बच्चों की सुरक्षा 'सुनिश्चित करने के लिए, पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित कार्यकम चलाया जा चाहिए।
नसबंदी कार्यक्रम :- बच्चों की सुरक्षा हेतु पशुओ की नसबंदी (बधियाकरण) नगरीय निकायों को उनके अधिकार क्षेत्र में, विशेषकर आंगनबाड़ियों और स्कूलों जैसे क्षेत्रों में कुत्तों की अनिवार्य रूप से नसबंदी की जाए।
पशु जन्म नियंत्रण नियमों पर सलाह :- कुत्ते के काटने की घटना न हो इसके लिए : पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 में उल्लेखित प्रोटोकॉल का पालन किया जावें।
पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम संवर्धन - पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) कार्यक्रम को देशभर में जोर-शोर से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस संबंध में पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियमों का सामुदायिक आउटरीच उपलब्ध कराया जावें और कुत्ते के काटने पर क्या करें और क्या न करें के संबंध में निवासियों को जागरूक किया जावें।
कुत्ते को खिलाने का विनियमन :- बच्चों को कुत्ते के काटने की घटना को कम करने के लिए, 'पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम, 2023 के अनुसार खेल मैदानों के आसपास कुत्ते को खाना खिलाने पर रोक लगाने की कार्यवाही किया जावें।
पालतू पशु स्वामित्व नीति :- बच्चों को कुत्ते के काटने की घटना को कम करने के लिए, पालतू पशु स्वामित्व नीतियां बनाई और लागू की जानी चाहिए, जिसमें सभी पालतू जानवरों के लिए अनिवार्य पंजीकरण, नसबंदी और टीकाकरण का रिकॉर्ड रखा जा सकें।
शिक्षा और देखभाल सुविधाओं में बाल सुरक्षा सुनिश्चित करना :- स्कूलों और आंगनबाड़ियों को पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम, 2023 के अनुसार बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण स्थापित करना आवश्यक है। नगरीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय किये जावें।