Chhattisgarh News: IRCTC के साथ सरकार ने किया MoU: हर सप्ताह प्रदेश के 850 लोग करेंगे रामलला के दर्शन
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Chhattisgarh News: रायपुर। छत्तीसगढ़वासियों को अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के दर्शन कराने के लिए आज छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और IRCTC ने MoU साइन किया। जिसके तहत छत्तीसगढ़ से प्रत्येक सप्ताह एक ट्रेन राज्य के 850 श्रद्धालुओं को श्री रामलला के दर्शन कराने के लिए अयोध्या जायेगी। पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक जितेंद्र शुक्ला, और IRCTC के उप महाप्रबंधक सुभाष चंद्र ने MoU साईन किया। बता दें कि 2023 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ने रामलला दर्शन योजना चलाने की घोषणा की थी। अभी एक दिन पहले ही सरकार ने इस संबंध में राज्य के सभी कलेक्टरों को डिटेल आर्डर जारी किया है।
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की उपस्थिति में आज यहां विधानसभा परिसर में रामलला दर्शन योजना के तहत छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और आईआरसीटीसी के बीच विशेष ट्रेन चलाने और आवश्यक व्यवस्था के लिए एमओयू हुआ। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव विशेष रूप से उपस्थित थे।
रामलला दर्शन योजना के लिए छत्तीसगढ़ से अयोध्या तक चलाई जा रही विशेष ट्रेन प्रत्येक सप्ताह चलेगी। 12 कोच वाली इस ट्रेन में एक बार में छत्तीसगढ़ के करीब 850 श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने अयोध्या जा सकेंगे। इस विशेष ट्रेन का संचालन 5 मार्च से प्रारंभ हो रहा है।
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कार्यक्रम में कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार बड़ी तेजी से मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को पूरा पैकेज मिलेगा जिसमें छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाने, वहां रहने की व्यवस्था, मंदिर दर्शन, नाश्ते और खाने की भी व्यवस्था रहेगी। उन्होंने बताया कि एमओयू हस्ताक्षर होने के बाद 5 मार्च से ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। इस ट्रेन में टूर एस्कॉर्ट, सुरक्षा कर्मी और चिकित्सकों का दल भी मौजूद रहेगा। यह एमओयू 3 साल के लिए हस्ताक्षर किया गया है जिसे 2 साल बढ़ाया भी जा सकता है।
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री अग्रवाल ने बताया कि सभी जिला कलेक्टर हितग्राहियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त कर उनकी जांच करेंगे और जिलेवार निर्धारित कोटे के अनुसार यात्रियों की सूची तैयार करेंगे। सूची आईआरसीटीसी और छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल नोडल एजेंसी को भेजी जाएगी। प्रत्येक जिले से 40 यात्रियों पर एक अनुरक्षक भी भेजा जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले समय में अयोध्या के साथ-साथ इस ट्रेन के माध्यम से काशी में भगवान विश्वनाथ के दर्शन और प्रयागराज में तीर्थ स्थान की व्यवस्था भी कराई जाएगी।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक जितेन्द्र शुक्ला और आईआरसीटीसी के उप महा प्रबंधक सुभाष चन्द्र ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया। कार्यक्रम में विधायक सुशांत शुक्ला, मती गोमती साय, डोमेनलाल कोर्सेवाडा, पूर्व विधायक डॉ. कृष्ण कुमार बांधी के साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के उप महाप्रबंधक रंग पाठक, आईआरसीटीसी के एजीएम कौशिक बनर्जी, चीफ सुपरवाइजर भानु प्रकाश, एग्जीक्यूटिव राजीव कुमार भी उपस्थित थे।
आवेदन की प्रक्रिया
श्री रामलला दर्शन योजना के तहत अयोध्या धाम यात्रा के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन ग्राम पंचायत या शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय (नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम) में देना होगा। आवेदन के साथ नवीनतम रंगीन फोटो के साथ ही पहचान और निवास के साक्ष्य के लिए राशनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, बिजली बिल, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राज्य सरकार द्वारा स्वीकार्य अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। आवेदक को किन्ही दो व्यक्तियों के नाम और जानकारी देना होगा, जिनसे आपात स्थिति में सम्पर्क किया जा सके। इनमें से एक नाम निर्देशित व्यक्ति का मोबाईल नंबर देना होगा। ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय योजना के लिए इच्छुक आवेदकों की सूची कलेक्टर की ओर प्रेषित करेंगे।
श्री रामलला दर्शन योजना अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को जिसने अकेले यात्रा करने हेतु आवेदन किया है, को अपने साथ एक सहायक को यात्रा पर ले जाने की पात्रता होगी। व्यक्तियों के समूह द्वारा आवेदन करने पर 3 से 5 व्यक्तियों के समूह को एक सहायक ले जाने की पात्रता होगी, बशर्ते कि इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति 65 वर्ष से अधिक आयु का हो। बड़े समूह में प्रति 05 यात्रियों पर 01 के मान से सहायक मान्य किये जाएंगे। पति-पत्नी के साथ-साथ यात्रा करने पर सहायक को साथ ले जाने की सुविधा नहीं रहेगी बशर्ते उनमें से किसी एक की उम्र 65 वर्ष से कम हो।
आवेदक पति-पत्नी हो तो चयन प्रक्रिया
यदि आवेदक पति-पत्नी में से किसी का नाम चुना जाता है तो उसका जीवन साथी भी यात्रा पर साथ जा सकेगा। आवेदन करते समय ही आवेदक को यह बताना होगा कि उसका जीवन साथी भी उसके साथ यात्रा करने का इच्छुक है, ऐसी स्थिति में उक्त जीवन साथी का आवेदन भी आवेदक के आवेदन के साथ ही संलग्न करना होगा। यदि सहायक को यात्रा पर साथ ले जाने की पात्रता है तो उस सहायक का आवेदन भी आवेदक के साथ ही जमा किया जायेगा।
व्यक्तियों के समूह के लिए नियम और प्रक्रिया
यदि व्यक्तियों के समूह एक साथ आवेदन करते हैं तो संपूर्ण समूह को एक आवेदन मानते हुए लॉटरी में सम्मिलित किया जाएगा। उक्त समूह अधिक से अधिक 10 आवेदकों का हो सकेगा। समूह का एक आवेदक समूह का मुखिया कहलायेगा। अन्य सभी आवेदकों के आवेदन उसके आवेदन के साथ संलग्न कर जमा किये जाएंगे। यदि उक्त समूह में सम्मिलित व्यक्तियों को सहायक ले जाने की पात्रता है तो प्रस्तावित सहायकों के आवेदन भी इसी आवेदन के साथ संलग्न किए जाएंगे। समूह में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों की, जिसमें सहायक भी सम्मिलित होंगे, संख्या 10 से अधिक नहीं होगी। सहायक को यात्रा पर ले जाने की दशा में उसे भी उसी प्रकार की सुविधा प्राप्त होगी जो कि यात्री को मिलेंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए निर्धारित प्रपत्र अनुसार ऑन लाईन आवेदन की प्रक्रिया भी तैयार की जा रही है। जिससे प्रत्येक जिले में चयनित यात्रियों, प्रतीक्षा सूची का डाटा बेस तैयार हो सके।
चयन की प्रक्रिया
यात्रियों का चयन कलेक्टर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। आवेदनकर्ताओं में से प्रथम चरण में 55 वर्ष अथवा उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को प्राथमिकता से चयन किया जाएगा। योजना के लिए हितग्राही की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष व अधिकतम उम्र 75 वर्ष रहेगी। यात्रा के लिए 25 प्रतिशत हितग्राही शहरी क्षेत्र और 75 प्रतिशत हितग्राही ग्रामीण क्षेत्र के होंगे। आवेदनों में से उपलब्ध कोटे के अनुसार यात्रियों का चयन किया जाएगा। यदि निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, तो लाटरी द्वारा यात्रियों का चयन किया जाएगा। कोटे के 25 प्रतिशत अतिरिक्त व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची भी बनायी जाएगी। चयनित यात्री के यात्रा पर न जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित व्यक्ति को यात्रा पर भेजा जा सकेगा। प्रत्येक यात्रा में यात्रियों की कुल संख्या 850 निर्धारित हैं, जिसे 1000 तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें सहायकों की संख्या भी शामिल है।
चयनित यात्रियों एवं प्रतीक्षा सूची को कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर संबंधित ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय के माध्यम से एवं अन्य ऐसे माध्यम से, जो कि उचित समझे प्रसारित किया जाएगा। केवल वह व्यक्ति ही जिसका चयन किया गया है, यात्रा पर जा सकेगा, वह अपने साथ अन्य किसी अनाधिकृत व्यक्ति को नहीं ले जा सकेगा। चयन उपरांत वह व्यक्ति यात्रा पर न जाने की स्थिति में अपने स्थान पर अन्य किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं भेज सकेगा। कलेक्टर द्वारा चयनित यात्रियों की सूची, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को भेजी जाएगी। टूरिज्म बोर्ड द्वारा सूची आई.आर.सी.टी.सी. अथवा चयनित अन्य एजेंसी को प्रेषित की जाएगी।
यात्रा पर ले जाने की प्रक्रिया
प्रत्येक जिले के जिला प्रशासन द्वारा, उनके जिले के चयनित यात्रियों को उनके निवास स्थान से ब्लॉक स्तर या तहसील स्तर में निर्धारित स्थान, एवं उनके जिले में निर्धारित रेल्वे स्टेशन/बस स्टॉपेज तक, ट्रेन, बस के निर्गमन की निर्धारित तिथि व समय के 1 घंटे पूर्व समुचित वाहन से निःशुल्क लाया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। वापसी में यात्रा समाप्ति उपरांत यात्रियों को पूर्व निर्धारित स्थल पर छोड़ने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।
हितग्राहियों के लिए आवश्यक हिदायतें
यात्रा पर रवाना होने के पूर्व प्रत्येक हितग्राहियों का मेडिकल टेस्ट किया जायेगा। अनफिट पाये गये यात्रियों के स्थान पर वेटिंग में शामिल व्यक्तियों को भेजा जा सकेगा। यात्रियों को अपनी जरूरत के संबंधित दवाएं, गर्म कपड़े आदि रखने होंगे और सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी यात्री की ही होगी। यात्रियों को अपने संपर्क अधिकारी के निर्देशों का पालन करना होगा। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि यथासंभव महंगे सामान जैसे आभूषण आदि न रखें।