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Chhattisgarh News: फ्लाईएश नोटिफिकेशन पर चर्चा: फ्लाईएश का उपयोग पर्यावरण अनुकूल तरीके से सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उद्योग की: अंकित आनंद

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Chhattisgarh News: फ्लाईएश नोटिफिकेशन पर चर्चा: फ्लाईएश का उपयोग पर्यावरण अनुकूल तरीके से सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उद्योग की: अंकित आनंद
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By Sanjeet Kumar

Chhattisgarh News: रायपुर। फ्लाईएश नोटिफिकेशन-2021 के विभिन्न प्रावधानों के पालन एवं उद्योगों द्वारा की जा रही कार्यवाही के मूल्यांकन के लिये प्रदेश के सभी थर्मल पॉवर प्लांट के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन आज नवा रायपुर में अंकित आनंद, सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग एवं अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में मण्डल के सदस्य सचिव, पी. अरूण प्रसाद भी उपस्थित थे।

बैठक में अंकित आनंद, सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग ने कहा कि फ्लाईएश अधिसूचना, 2021 के विभिन्न प्रावधानों एवं प्रावधानों में उल्लेखित समयसीमा अनुसार फ्लाईएश के उपयोग की जिम्मेदारी उद्योगों की है। अंकित आनंद ने कहा कि सभी प्लांट यह सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में फ्लाईएश भूमि या जल निकायों में डंप न किया जाये एवं जहां विभिन्न गतिविधियों में फ्लाईएश का उपयोग किया जा रहा है उन परियोजना स्थल तक मुफ्त में फ्लाईएश पहॅुचाई जाये। यह सुनिश्चित करें कि फ्लाईएश को लाने ले जाने वाले वाहन ठीक तरह से तारपोलिन से ढ़कें हों एवं किसी भी स्थिति में फ्लाईएश सड़क पर न गिरे अन्यथा संबंधित उद्योग के विरूद्ध निर्धारित नियम के अनुसार कड़ी कार्यवाही करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की कार्यवाही की जायेगी।

मण्डल के सदस्य सचिव पी. अरूण प्रसाद ने लीगेसी एश एवं नॉन लीगेसी एश के निपटान के संबंध में फ्लाईएश अधिसूचना, 2021 में निर्धारित की गई समयसीमा की जानकारी दी। पी. अरूण प्रसाद ने बताया कि नये नियमों का पालन न करने वाले विद्युत संयंत्रों पर हर वित्तीय वर्ष के अंत में प्रयोग में न आने वाली एश पर 1000 रुपये प्रतिटन के मान से पर्यावरणीय मुआवजा लगाया जायेगा।

विभागीय मंत्री के आदेश से फ्लाईएश वाहनों की निगरानी के लिये एक नया पोर्टल विकसित किया गया है। बैठक में थर्मल पॉवर प्लांट को उनके सुझावों के लिये इस पोर्टल का प्रस्तुतीकरण भी दिया गया। अंकित आनंद, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल ने कहा कि इस पोर्टल को बहुत गंभीरता से लागू किया जायेगा।

बैठक में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से पी. अरूण प्रसाद ने जानकारी दी कि फ्लाईएश अधिसूचना, 2021 में फ्लाईएश के उपयोग एवं कार्यान्वयन की प्रगति के लिये प्रवर्तन, निगरानी, लेखा परीक्षा और रिपोर्टिंग का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने बताया कि लीगेसी एश से तात्पर्य उस फ्लाईएश से है जो अधिसूचना की प्रभावी तिथि से पहले एश पॉउड्स या लैण्डफील में संग्रहित है। लीगेसी एश का उपयोग इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 10 वर्षों के भीतर समयबद्ध रूप से पूरा किया जाना है। उन्होने बताया कि इस अधिसूचना के अनुसार थर्मल पॉवर प्लांट और उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा फ्लाईएश निपटान के लिये अनुपालन ऑडिट केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकृत आडिटरों द्वारा किया जायेगा। बैठक में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वरिष्ठ अधिकारी एवं थर्मल पॉवर प्लांट के प्रमुख प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

Sanjeet Kumar

संजीत कुमार: छत्‍तीसगढ़ में 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय। उत्‍कृष्‍ट संसदीय रिपोर्टिंग के लिए 2018 में छत्‍तीसगढ़ विधानसभा से पुरस्‍कृत। सांध्‍य दैनिक अग्रदूत से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद हरिभूमि, पत्रिका और नईदुनिया में सिटी चीफ और स्‍टेट ब्‍यूरो चीफ के पद पर काम किया। वर्तमान में NPG.News में कार्यरत। पंड़‍ित रविशंकर विवि से लोक प्रशासन में एमए और पत्रकारिता (बीजेएमसी) की डिग्री।

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