Chhattisgarh News: धान खरीदी में फर्जीवाड़ा: जिले की इस समिति ने किया 53 लाख का गबन
Chhattisgarh News: बिलासपुर जिले के मस्तूरी ब्लाक के मल्हार सहकारी समिति में धान खरीदी में फूटा फर्जीवाड़ा,जांच दल ने फर्जी खरीदी का सौंपा रिपोर्ट,संयुक्त पंजीयक सहकारिता ने फर्जीवाड़ा करने वाले अधिकार व कर्मचारियों के खिलाफ एफआइआर का दिया निर्देश।
Chhattisgarh News: बिलासपुर। समर्थन मूल्य में धान खरीदी में फर्जीवाड़ा सामने आया है। मस्तूरी ब्लाक के मल्हार सेवा सहकारी समिति में 5300628.00 लाख के गबन का आरोप जांच समिति ने लगाया है। इस संबंध में अपनी पूरी रिपोर्ट संयुक्त पंजीयक सहकारिता को सौंप दिया है। जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद संयुक्त पंजीयक ने रिकवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही समिति प्रबंधक को दोषी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ एफआइआर का निर्देश जारी कर दिया है।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मल्हार खरीदी केंद्र प्रभारी अजय सिंह ने समिति में रखे धान के उठाव को लेकर कलेक्टर व उप पंजीयक सहाकारिता को आवेदन पेश किया था। आवेदन के साथ हाई कोर्ट के आदेश की कापी भी सौंप दिया था। कोर्ट ने संबंधित अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने कहा था। हाई कोर्ट ने संबंधित अधिकारी को 12 सप्ताह के भीतर आर्बिट्रेशन आवेदन में नियमानुसार कार्रवाई का निर्देश दिया था।
कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि धान खरीदी हेतु धान उपार्जन केन्द्र को सुरक्षा, रख-रखाव एवं भण्डारण हेतु 5 रूपये प्रति क्विंटल तथा प्रासंगिक व्यय 17.17 रूपये प्रति क्विंटल प्रदान किया जाता है। अच्छे किस्म की धान खरीदी एवं उसके सुरक्षित रख-रखाव की जिम्मेदारी समिति/उपार्जन केन्द्र की होती है। शासन द्वारा जारी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान / मक्का उपार्जन / कस्टम मिलिंग सबंधी नीति की कण्डिका 169 एवं उक्त त्रिपक्षीय अनुबंध की कंडिका 110 अनुसार धान उपार्जन केन्द्रों में खरीदे गये धान पर कोई सुखत मान्य नहीं होगी। अच्छे किस्म की धान खरीदी एवं उसके सुरक्षित रख-रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी समिति/उपार्जन केन्द्र की होती है। सुरक्षा रख-रखाव एवं भण्डारण हेतु राशि प्रदान की जाती है।
धान उपार्जन एवं धान के समुचित सुरक्षा, रखाव एवं भण्डारण के लिये आवेदक को शासन के नियमानुसार पर्याप्त राशि प्रदाय की गई है। किन्तु उसके द्वारा न तो उस राशि के व्यय का हिसाब प्रस्तुत किया गया है और न ही उपार्जित धान की सुरक्षा हेतु समुचित व्यवस्था की गई है। धान की कमी या धान का अमानक स्तर का पाया जाना, समिति स्तर पर या तो शासन द्वारा निर्धारित गुणवत्ता स्तर के धान की खरीदी करने में समिति प्रबंधक द्वारा लापारवाही बरता जाना या खरीदे गये धान का उचित रख-रखाव ना करने के कारण भौतिक सत्यापन पर धान नहीं पाया गया या अमानक स्तर का पाया गया है, जिसके लिये समिति प्रबंधक उत्तरदायी है।
खरीदी केंद्र में यह है जरुरी
उपार्जन केन्द्र में उपार्जित धान के सुरक्षीत रख-रखाव हेतु स्टेक में डनेज की पर्याप्त व्यवस्था की जानी होती है। साथ ही असामयीक वर्षा से बचाव हेतु तारपोलिन केप कव्हर से अच्छे ढंग से रखना होता है यह समस्त जिम्मेदारी संबंधित प्रबंध की होती है। जिसका पूर्ण पालन नहीं किये जाने नरण ऐसी स्थिति निर्मित हुई है जिसके लिये प्रबंधक पूर्णत जिम्मेदार है।
1709 क्विंटल धान मिला शार्टेज
आवेदक द्वारा धान के समुचित स्थान के संबध में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे की यह पुष्ट हो की उसके द्वारा कय किये गये धान की समुचित देख-भाल रख-रखाव एच व्यवस्था की गई हो। इससे शासन को क्षति हुई प्रकरण में सयुक्त जांच दल द्वारा जांच कर भौतिक सत्यापन किया गया इसलिये इसमें पृथक से किसी जांच की आवश्यकता नहीं है। तथा भौतिक सत्यापन उपरांत 1709 क्विंटल धान कम पाया गया है। जो खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 की जारी धान उपार्जन नीति का उल्लघंन है।
समिति ने फर्जीवाड़ा किया, 5300628.00 का शासन को पहुंचाया नुकसान
आवेदक धान खरीदी केन्द्र प्रभारी सेवा सहकारी समिति मर्यादित मल्हार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र नियमानुसार स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से निरस्त किया गया है। उपरोक्त निर्णय के आधार पर यह पाया गया कि समिति प्रबंधक /ऑपरेटर की लापारवाही के कारण धान निराकरण नहीं होना, फर्जी धान खरीदी एवं धान शार्टेज को दर्शाता है। जिससे समिति को 5300628.00 रूपये की आर्थिक क्षति हुई है।
तीन दिन की मोहलत,दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ होगी एफआइआर
अतः निर्देशित किया जाता है कि 03 दिवस के भीतर संबंधित समिति को धान निराकरण हेतु सुचित करे निराकरण नहीं होने के स्थिति में 27.08.2024 को धान उपार्जन के संबंध में समिति अनुबंध के कण्डिका 128 के प्रावधान "समिति स्तर पर धान खरीदी कार्य में अनियिमितता पाये जाने पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक दोषी कर्मचारीयों / अधिकारीयों पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करेगा अनुसार उक्त संबंध में संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश जारी किया है।