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Chhattisgarh News: छत्‍तीसगढ़ में मार्केटिंग, चिटफंड कंपनी से जुड़े शिक्षक सावधान: सरकार की है पैनी नजर...

Chhattisgarh News: डीईओ कोरबा कार्यालय द्वारा एक व्याख्याता को जारी कारण बताओ नोटिस से साफ हो रहा है कि राज्य सरकार की पैनी नजर शिक्षकों पर है। अध्ययन अध्यापन छोड़कर मार्केटिंग व चिटफंड कंपनियों से सीधे जुड़ने वाले शिक्षकों की अब खैर नहीं है। डीईओ कोरबा ने इसी तरह के एक मामले में व्याख्याता एलबी को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब मांगा है। जवाब संतोषजनक ना पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। देखें डीईओ का आदेश

Chhattisgarh News: छत्‍तीसगढ़ में मार्केटिंग, चिटफंड कंपनी से जुड़े शिक्षक सावधान: सरकार की है पैनी नजर...
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By Radhakishan Sharma

Chhattisgarh News: कोरबा। शा.उ.मा.वि.कनकी वि.ख. करतला जिला-कोरबा के व्याख्याता एलबी बसंत हिमधर अध्ययन अध्यापन को छोड़कर मार्केटिंग व चिटफंड कंपनी के सीधे संपर्क में है और कंपनी से जुड़कर बिजनेस कर रहे हैं। इस बात की शिकायत जब डीईओ कोरबा के पास पहुंची तब मामले की गंभीरता को देखते हुए सीधे कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। जारी नोटिस में तीन दिन के भीतर समुचित जवाब पेश करने का निर्देश दिया है जवाब संतोषजनक ना पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है।

डीईओ ने कारण बताओ नोटिस में कुछ इस तरह किया है जिक्र

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा शासकीय दायित्वों से विमुख होकर डायरेक्ट सेंलिग (नेटवर्क मार्केटिंग) तथा चिटफंड कंपनी से जुड़कर उत्पादों तथा सेवाओं की बिक्री का व्यवसाय कर रहे है, तथा आप विद्यालय का अध्यापन कार्य छोड़कर इन कंपनियों के मिंटिग एवं टूर पैकेज में सम्मिलित हो रहे है, एवं लोगों को उक्त मार्केटिंग में जुड़ने हेतु प्रोत्साहित कर रहे है। आपका उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उपनियम-3 तथा उपनियम-16 के सर्वथा विपरीत है। जो अत्यंत अशोभनीय एवं आपत्तिजनक है, तथा नियमों के तहत् कठोर शास्ति योग्य है। अतः इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष स्वंय उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। अन्यथा आपके विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को प्रस्तावित की जाएगी। डीईओ ने कारण बताओ नोटिस का इन अफसरों को दी सूचना कलेक्टर कोरबा व प्राचार्य, शा.उ.मा.वि.कनकी।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने जारी की है एडवाइजर

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल बीपी वर्मा ने आदेश जारी कर न्यायालयीन कर्मचारियों व अधिकारियों को डिजिटल फ्राड से सावधान रहने के अलावा नौकरी के नाम पर पुर्जीवाड़ा करने वालों से सावधान किया है। रजिस्ट्रार जनरल ने यह भी चेतावनी दी है कि नौकरी लगाने के नाम पर किसी को अगर आपने रुपये दिए तो आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

चीफ जस्टिस ने लगाई थी फटकार

हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने नौकरी के नाम पर रुपए देने वाले लोगों को जमकर फटकार लगाई थी। नाराज चीफ जस्टिस ने यहां तक कहा था कि क्यों ना इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।





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