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Chhattisgarh News: CG नर्सिंग होम संचालकों को बड़ी राहत: पर्यावरण संरक्षण मंडल ने जारी किया यह निर्देश

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Chhattisgarh News: CG नर्सिंग होम संचालकों को बड़ी राहत: पर्यावरण संरक्षण मंडल ने जारी किया यह निर्देश
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By Sanjeet Kumar

Chhattisgarh News: रायपुर। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने राज्‍य के नर्सिंग होम संचालकों को बड़ी राहत दी है। डॉ. राकेश गुप्‍ता ने बताया कि मंडल ने संचालक स्वास्थ्य सेवाओं को जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के आधार पर स्वत नवीनीकरण संबंध में पत्र लिखकर 1 जनवरी २५ से प्रभावशील होने की जानकारी दी है। लंबे समय से नर्सिंग होम एक्ट अधिनियम के तहत प्रति 5 वर्ष में सभी संबंधित विभागों के लाइसेंस की नवीनीकरण की यह मांग पूरी की गई है।





Sanjeet Kumar

संजीत कुमार: छत्‍तीसगढ़ में 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय। उत्‍कृष्‍ट संसदीय रिपोर्टिंग के लिए 2018 में छत्‍तीसगढ़ विधानसभा से पुरस्‍कृत। सांध्‍य दैनिक अग्रदूत से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद हरिभूमि, पत्रिका और नईदुनिया में सिटी चीफ और स्‍टेट ब्‍यूरो चीफ के पद पर काम किया। वर्तमान में NPG.News में कार्यरत। पंड़‍ित रविशंकर विवि से लोक प्रशासन में एमए और पत्रकारिता (बीजेएमसी) की डिग्री।

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