रायपुर। फर्जी फार्म बनाकर इनपुट टैक्स का लाभ उठाने वाले उद्योगपति संजय शेंडे को जीएसटी की टीम ने गिरफ्तार किया। संजय पर 10 करोड़ टैक्स चोरी करने का आरोप है। संजय शेंडे के खिलाफ सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 69(1) के प्रावधानों के तहत केंद्रीय जीएसटी टीम ने 11 अगस्त को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत ने 14 दिनों की हिरासत मंजूर की है। नीचे पढ़ें जारी प्रेसनोट...
खुफिया जानकारी के आधार पर मैसस ज्योति ट्रेडिंग एंड कंपनी, मेसर्स क्लिफो ट्रेडिंग कंपनी, मेसर्स एस. एस. इंडस्ट्रीज और मेसर्स साई एंटरप्राइजेज के खिलाफ नकली आईटीसी का लाभ उठाने और उपयोग कर जीएसटी की बड़े पैमाने पर चोरी की सूचना फेक आई टी सी व अभियोजन सेल सीजीएसटी को मिली थी। रायपुर जीएसटी की टीम ने डिवीजन बिलासपुर के अधिकारियो के साथ फर्मों के परिसर में कार्रवाई की।
जांच से पता चला कि संजय रोडे, जो उपरोक्त सभी चार फर्मों को नियंत्रित कर रहे है, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने में शामिल हैं। उन्होंने अस्तित्वहीन फर्मों के माध्यम से 10.14 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया और उसका उपयोग किया। नई दिल्ली स्थित 22 अस्तित्वहीन तथा अकार्यशील फर्मों ने बिना किसी अंतर्निहित सामान और सेवाओं की आपूर्ति के नकली बिल तैयार किए हैं और मैससे ज्योति ट्रेडिंग कंपनी, मेसर्स क्लिफो ट्रेडिंग कंपनी. मेसर्स एस एस एंटरप्राइजेज और मेसर्स साई इंडस्ट्रीज को जारी किए।
अभियुक्त ने उपरोक्त आधार पर अपने बाहरी जीएसटी दायित्व के भुगतान के लिए नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट (किसी भी अतर्निहित वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के बिता) का लाभ उठाया और उपयोग किया। संजय शेंडे को सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 69(1) के प्रावधानों के तहत केंद्रीय जीएसटी टीम द्वारा 11 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और अदालत में पेश किया गया और माननीय सीजेएम अदालत ने आरोपी की 14 दिनों की हिरासत मंजूर कर ली है।