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CG OPS NEWS : जाने ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कितने लोगों को हुआ पेंशन भुगतान, मंत्री ओपी ने दिया सदन में जवाब, ओपीएस के संबंध में अन्य नियम कानूनों की भी दी जानकारी

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CG OPS NEWS : जाने ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कितने लोगों को हुआ पेंशन भुगतान, मंत्री ओपी ने दिया सदन में जवाब, ओपीएस के संबंध में अन्य नियम कानूनों की भी दी जानकारी
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By Sanjeet Kumar

CG OPS NEWS : रायपुर। आज विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ओल्ड पेंशन स्कीम की जानकारी दी। विधायक लालजीत सिंह राठिया के सवाल पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसका जवाब दिया। विधायक लालजीत सिंह राठिया ने प्रश्न पूछा था कि ओल्ड पेंशन योजना कब से लागू की गई है? योजना लागू होने के उपरांत कितने पात्र लोगों को जनवरी 2024 की स्थिति में ओल्ड पेंशन योजना के तहत राशि प्रदान की जा रही है?

अपने लिखित जवाब में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 मई 2022 द्वारा नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर दिनांक 1 नवंबर 2004 से पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया गया है। जनवरी 2024 की स्थिति में उक्त योजना के अंतर्गत कुल 75 लोगों को पेंशन भुगतान की कार्यवाही की गई है।

शासन ने 11 मई 2022 को अधिसूचना जारी कर दिनांक 27 अक्टूबर 2004 द्वारा राज्य शासन के पेंशन योग्य स्थापना में दिनांक 1 नवंबर 2004 अथवा उसके पश्चात नियुक्त समस्त कर्मचारियों के लिए लागू की गई नवीन पेंशन योजना की स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है। नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत शासकीय सेवकों के वेतन से की जा रही 10% मासिक अंशदान की कटौती दिनांक एक अप्रेल 2022 से समाप्त हो जायेगी तथा सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12% कटौती की जाएगी। नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत नियुक्त समस्त शासकीय सेवकों का छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि लेखा, महालेखाकार कार्यालय के स्थान पर वित्त विभाग के नियंत्रण में संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन के पास ( नवीन संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि की स्थापना अवधि तक) होगा।

छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि लेखें के संधारण एवं पेंशन से संबंधित समस्त कार्यवाही करने हेतु पृथक से संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि की स्थापना की जायेगी। शासकीय सेवकों के अंशदान की जमा मूल राशि को छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि खाते में अंतरित किया जाएगा। उस पर दिनांक 1 नवंबर 2004 से छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी समय-समय पर ब्याज दर संबंधी निर्देशों के अनुसार ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

1 नवंबर 2004 से पुरानी पेंशन योजना लागू होने के दिनांक के मध्य सेवानिवृत्त, मृत कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों में भी पुरानी पेंशन योजना के पात्र शासकीय सेवकों/ परिवारों को नियमानुसार लाभ देय होगा। ऐसे शासकीय सेवको जिनको नवीन अंशदायी पेंशन योजना में सेवानिवृत्त होने के उपरांत अथवा शासकीय सेवक की मृत्यु के प्रकरणों में उनके परिवार को सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त हो चुके हैं ऐसे प्रकरणों में पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप लाभ का निर्धारण करने संबंधी दिशा निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे।

योजना के अंतर्गत लेखा संधारण विनियमन एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। नवीन अनसुदई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाली संबंधी संस्कारियों का निष्पादन एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाही वित्त विभाग द्वारा की जाएगी।

Sanjeet Kumar

संजीत कुमार: छत्‍तीसगढ़ में 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय। उत्‍कृष्‍ट संसदीय रिपोर्टिंग के लिए 2018 में छत्‍तीसगढ़ विधानसभा से पुरस्‍कृत। सांध्‍य दैनिक अग्रदूत से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद हरिभूमि, पत्रिका और नईदुनिया में सिटी चीफ और स्‍टेट ब्‍यूरो चीफ के पद पर काम किया। वर्तमान में NPG.News में कार्यरत। पंड़‍ित रविशंकर विवि से लोक प्रशासन में एमए और पत्रकारिता (बीजेएमसी) की डिग्री।

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