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निरंजन दास की अग्रिम जमानत पर बहस अधूरी, 20 जून को फिर सुनवाई, अरविंद सिंह इतने ही दिनों तक ईडी रिमांड में

निरंजन दास की अग्रिम जमानत पर बहस अधूरी, 20 जून को फिर सुनवाई, अरविंद सिंह इतने ही दिनों तक ईडी रिमांड में
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By Manoj Vyas

ED Raid in Chhattisgarh

रायपुर. छत्तीसगढ़ में दो हजार करोड़ के कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए अरविंद सिंह को ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के अधिकारियों ने शुक्रवार को स्पेशल जज अजय सिंह राजपूत की अदालत में प्रस्तुत किया. साथ ही, आबकारी सचिव निरंजन दास के अग्रिम जमानत आवेदन पर भी बहस हुई. हालांकि बहस पूरी नहीं हो सकी. इस पर अब 20 जून को फिर से सुनवाई होगी.

कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार अनवर ढेबर और विशेष सचिव रहे अरुण पति त्रिपाठी के मिडिल मैन अरविंद सिंह को स्पेशल कोर्ट ने ईडी की रिमांड में सौंप दिया था. रिमांड अवधि खत्म होने पर आज स्पेशल कोर्ट में पेश कर ईडी ने फिर से रिमांड की मांग रखी. कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए 20 जून तक की रिमांड दे दी है. हालांकि 18 जून को मां के श्राद्ध के लिए ले जाने का आदेश दिया गया है.

वहीं, आबकारी सचिव निरंजन दास की ओर से अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पर अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और ईडी की ओर से अधिवक्ता सौरभ पांडेय ने पक्ष रखा. काफी देर दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद स्पेशल जज ने 20 जून का समय दिया है. वहीं, त्रिलोक सिंह ढिल्लन के जमानत आवेदन पर सुनवाई के लिए 24 जून की तारीख तय की गई है.

Manoj Vyas

मनोज व्यास : छत्तीसगढ़ में 18 साल से पत्रकारिता में सक्रिय, सभी प्रमुख संस्थाओं में दी सेवाएं, इसी दौरान हरिभूमि समाचार पत्र से जुड़े। इसके बाद दैनिक भास्कर में सिटी रिपोर्टर के रूप में जॉइन किया। नौकरी के साथ-साथ गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय से एमएमसीजे की पढ़ाई पूरी की। न्यायधानी के बाद राजधानी का रुख किया। यहां फिर हरिभूमि से शुरुआत की और नेशनल लुक, पत्रिका, नवभारत, फिर दैनिक भास्कर होते हुए भविष्य की पत्रकारिता का हिस्सा बनने के लिए NPG.News में बतौर न्यूज एडिटर जॉइन किया। इस बीच नवभारत के भुवनेश्वर, ओडिशा एडिशन में एडिटोरियल इंचार्ज के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

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