CG News-दो पंचायत सचिव निलंबित: कॉलेज छात्राओं के सामने सचिवों ने पी शराब, वीडियो वायरल होने के बाद दोनों सस्पेंड...
पंचायत सचिव सस्पेंड
रायपुर। जशपुर में छात्राओं क सामने शराब पीने वाले दो सचिवों को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल, जशपुर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जितेन्द्र यादव ने बगीचा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत लोरो के सचिव मंगतु राम और ग्राम पंचायत तोरा के सचिव राम श्रवण यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत बगीचा निर्धारित किया गया है।
उन्होंने बताया कि जिला स्तर के छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक में शामिल होकर कॉलेज की छात्रा सहित महिला प्रतिभागियों के साथ वापस अपने ग्राम पंचायत लौटते समय मंगतु राम एवं रामश्रवण ने गाड़ी रोककर शराब का सेवन किया था। मंगतु राम एवं रामश्रवण का उक्त कृत्य छ.ग.पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 03 के विपरीत है। मंगतु राम पंचायत सचिव लोरो एवं राम श्रवण पंचायत सचिव तोरा जनपद पंचायत बगीचा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है एवं इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
वहीँ, सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत जूर में डबरी खोदाई में अनियमितता की जाँच अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा), तकनीकी सहायक (मनरेगा) द्वारा किया गया। प्रेषित जांच प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत जूर जनपद पंचायत भैयाथान में पदस्थ पंचायत सचिव मो. अबिदुल हक अंसारी के द्वारा हितग्राही शिवधारी, धर्मपाल, रामदीन, निशा, आयशा खातून, जयराम, वारिश अफी, मो. अफी के निजी भूमि पर महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत स्वीकृत डबरी निर्माण कार्य में बिना कार्य कराये फर्जी तरीके से मस्टर रोल जारी कर कुल राशि 7,58,296 ( सात लाख अन्ठानवन हजार दो सौ छियानवे रुपए) का भुगतान किए जाने के आरोप प्रदर्शित होने के परिणाम स्वरूप कार्यालयीन कारण बताओ सूचना जारी किया गया था।
समाधानकारक प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः मो. अबिदुल हक अंसारी के द्वारा उक्त कारित कृत्य पंचायत सचिव का उपरोक्त कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3 (1) (2) (3) एवं छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव की शक्तियां तथा कृत्य नियम, 1999 के नियम 3, 4, 5एवं 6 के विपरीत होने के कारण कदाचरण की श्रेणी में पाया गया है।
मो. अबिदुल हक अंसारी, पंचायत सचिव ग्राम पंचायत जूर जनपद पंचायत भैयाथान को उपरोक्त कृत्य के लिए छ.ग. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 के तहत जिला पंचायत सीईओ लीना कोसम ने तत्काल प्रभाव से निलंबित का आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि में अपचारी कर्मचारी को जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी तथा निलंबित अवधि में मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत भैयाथान, जिला सूरजपुर (छ.ग.) नियत किया गया है