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बाइक स्टंट खतरनाक: स्कूली बच्चों को डॉक्टर ने बताया स्टंट और एडवेंचर से जीवन में किस तरह का खतरा

बाइक स्टंट खतरनाक: स्कूली बच्चों को डॉक्टर ने बताया स्टंट और एडवेंचर से जीवन में किस तरह का खतरा
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By NPG News

रायपुर। न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया एवं फेडरेशन ऑफ स्किल डेवेलपमेंट आर्गनाइजेशन की ओर से कांगेर वैली एकेडमी आमानाका रायपुर में यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें ब्रेन एवं स्पाइन सर्जन डॉ. एसएन मढ़रिया ने छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को बताया कि आजकल के समय में किए जाने वाले बाइक स्टंट, उपलब्धि पाने की लालसा में लापरवाही से लिए गए सेल्फी, एडवेंचर स्पोर्ट्स से बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं। इन लापरवाहियों से होने वाले नुकसान के विषय में जानकारी नहीं होती। उन्होंने बताया कि ऐसे किसी खेल या फिर लापरवाही से किए गए अन्य कृत्य से होने वाली घटनाओं के गंभीर परिणाम होते हैं।

इसी तरह वाहन चालन के दौरान सड़क दुर्घटना होने पर वाहन चालक और अन्य राहगीरों के सिर पर चोट और स्पाइन इंजुरी का सबसे अधिक मामला देखने को मिलता है। यह सबसे खतरनाक होता है। इन चोटों से उन्हें बचाना बहुत मुश्किल होता है। डॉ. मढ़रिया ने सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से हाल में हुए एक एक्सीडेंट का उदाहरण देकर बच्चों को दुर्घटना के परिणाम के विषय में बताया। साथ ही, बहुत अधिक मात्रा में जन-धन की हानि भी संभावित होती है। जान बच जाने के बाद भी ऐसे रोड एक्सीडेंट में घायल व्यक्तियों को आगे अपने जिंदगी में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः सभी वाहन चालक यातायात नियमों का पालन जरूर करें।

कार्यक्रम में यातायात रायपुर से सतीश ठाकुर उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर द्वारा उपस्थित छात्र-छात्राओं को यातायात के सिग्नल, संकेतक बोर्ड, रोड मार्किंग और यातायात नियमों की जानकारी से अवगत कराते हुए बताया कि आप सभी बच्चे देश के भविष्य हैं। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन कदापि ना चलाएं। इनसे बहुत बड़ा नुकसान संभावित है। वाहन चलाने के पूर्व सभी एक निश्चित उम्र पार करने के पश्चात ड्राइविंग स्कूल से ड्राइविंग प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं। यातायात नियमों की जानकारी लें, उसके बाद ही वाहन चलाएं। सभी को यातायात नियमों का पालन करने अपील किया।

कार्यक्रम में यातायात रायपुर के यातायात प्रशिक्षक टीके भोई द्वारा यातायात नियमों की जानकारी के साथ-साथ सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के मदद करने हेतु भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन गुड सेमेरिटन (अच्छा मददगार) के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि यदि किसी सड़क दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल या मृत अवस्था में पड़ा है तो उसकी जानकारी तत्काल पुलिस को दें। इसमें पुलिस द्वारा उस सूचना देने वाले व्यक्ति को अपनी जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। सड़क दुर्घटना में किसी घायल को कोई नजदीकी अस्पताल ले जाया जाता है तो वहां के डॉक्टर द्वारा उस घायल व्यक्ति का इलाज तत्काल प्रारंभ किया जाएगा, डॉक्टर आपको यह नहीं कहेगा कि यह रोड एक्सीडेंट है, पहले पुलिस के पास जाओ।

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