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CG Election 2025: चुनावी शोर और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का खुला उल्लंघन, नितिन सिंघवी ने आयोग को दिलाई याद

CG Election 2025: नितिन सिंघवी ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के उस आदेश की याद दिलाई है जिसमें ध्वनि प्रदूषण पर गंभीरता के साथ रोक लगाने का आदेश जारी किया है। नितिन ने अपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का परिपालन सुनिश्चित कराने की मांग की है। आयुक्त को लिखे पत्र के साथ नितिन सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश की कापी भी भेजी है।

CG Election 2025: चुनावी शोर और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का खुला उल्लंघन, नितिन सिंघवी ने आयोग को दिलाई याद
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By Radhakishan Sharma

CG Election 2025: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ रायपुर के पर्यावरण व वन्यजीव प्रेमी नितिन सिंघवी ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर चुनावी शोर पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण की मांग की है। नितिन ने अपने पत्र में निर्वाचन आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया है। यह भी बताया है कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जनहित याचिक पर सुनवाई हो रही है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के निर्देश पर राज्य शासन ने प्रदेशभर के कलेक्टर व एसपी को पत्र लिखकर प्रभावी कार्रवाई का निर्देश जारी किया है। चुनावी शोर पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण और ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर कार्रवाई की मांग की है

नितिन ने लिखा कुछ इस तरह का पत्र

राज्य में नगरी निकायों और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों द्वारा वाहनों में बड़े-बड़े स्पीकर रखकर, तेज ध्वनि में बजाकर, ध्वनि प्रदूषण कर, ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) नियम, 2000 किया जा रहा है जो कि संदर्भित आदेशों का खुला उलंघन है। इसी प्रकार गली मोहल्ले में तेज आवाज में ढोल-नगाड़े बजाए जा रहे हैं। इससे आमजन को शांति पूर्वक जीवन जीने में कष्ट हो रहा है और शांति भंग हो रही है, इसे लेकर जनता में व्यापक रोष है। वर्तमान में ध्वनि प्रदूषण से सम्बंधित एक जनहित याचिका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में लंबित है।

हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की हो रही अवहेलना

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के संदर्भित आदेश के अनुपालन में छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग ने 11.09.2024 को आदेश जारी कर समस्त कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि कलेक्टर तथा एसपी सुनिश्चित करें कि कोई भी वाहन पर साउंड बाक्स ना बजे। वाहन में साउंड बाक्स मिलने पर उसे जब्त कर वाहन का रिकार्ड रखा जाए। साउंड बॉक्स को जब्त किया जाना है और मजिस्ट्रेट (कलेक्टर) के आदेश के बाद में ही छोड़ा जाना है। नितिन सिंघवी ने हाई कोर्ट के आदेश की प्रति भी अपनी शिकायत के साथ आयोग को भेजा है। जारी आदेश में सुबह 6 से रात 10 बजे की कोई भी छूट नहीं दी गई है।

नितिन ने की मांग, आदेश का हो गंभीरता के साथ पालन

उपरोक्त के मद्दे नजर, आपसे निवेदन है कि आमजन को चुनाव के चलते हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को तत्काल निर्देश जारी करने की कृपा करें कि राज्य शासन के संदर्भित आदेश अनुसार जब्ती करें तथा तेज आवाज से ढोल नगाड़े बजाए जाने पर कार्यवाही सुनिश्चित कर चुनाव शांतिपूर्वक करवाएं।

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