CG ब्रेकिंग: 2 TI और 1 SI के खिलाफ एफआईआर का आदेश, दहेज प्रकरण में की गलत कार्रवाई
2 TI और 1 SI के खिलाफ एफआईआर का आदेश...

दुर्ग 14 अप्रैल 2022। दहेज प्रताड़ना के मामले में गलत ढंग से प्रकरण कायम कर गिरफ्तारी करने वाले दो टीआई व एक एसआई पर एफआईआर कायम करने के दुर्ग की एक अदालत ने निर्देश जारी किए है। इसके साथ ही पति व ससुराल वालों के ख़िलाफ दहेज का प्रकरण दर्ज करवाने वाली प्रार्थिया पर भी एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। लव मैरिज करने के बाद प्रार्थिया ने पति व ससुराल वालों पर दहेज का प्रकरण दर्ज करवा दिया था।
मिली जानकारी के अनुसार दुर्ग के उतई रोड निवासी 24 वर्षीय प्रतिभा सिंह पिता मनोज कुमार सिंह ने महिला थाना में सन 2020 में अपने पति दीपक त्रिपाठी, देवर रवि त्रिपाठी, ससुर बृजभूषण त्रिपाठी,चाचा ससुर मोहन त्रिपाठी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर महिला थाना ने अपराध क्रमांक 11/20 धारा 498,506,34 व दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रकरण कायम किया गया। मामले में पति दीपक त्रिपाठी को गिरफ्तार भी किया गया। दीपक त्रिपाठी की गिरफ्तारी के बाद उसके पिता बृजभूषण त्रिपाठी ने दिनांक 8 अक्टूबर 20 को महिला थाना प्रभारी को शिकायत करते हुए बताया कि गिरफ्तारी के पूर्व की प्रक्रिया में धारा 41 (1) (क) की दी गयी नोटिस के प्रोफार्मा में दीपक के हस्ताक्षर नही है किसी अन्य के है। अतः दोषी पुलिसकर्मियों पर उचित कार्यवाही की जाए। कार्यवाही नही होने पर 4 नवम्बर 2020 को बृज भूषण त्रिपाठी ने आईजी एसपी को शिकायत की। जिस पर आईजी द्वारा एसपी को जांच के लिए आदेश दिए गए। एसपी ने मामले की एडिशनल एसपी से जांच करवाई।
एडिशनल एसपी ने मामले की 17/5/21 को जांच कर अपनी रिपोर्ट सौपी। जिसमे उन्होंने पाया कि महिला थाना में दर्ज प्रकरण क्रमांक 11/20 धारा 498,506,34 व दहेज प्रतिषेध की धारा 4 के तहत आरोपी दीपक त्रिपाठी की गिरफ्तारी के पूर्व धारा 41(1)(क) का पालन नही करने व दंड प्रक्रिया सहिंता की धारा 41 का रोजनामचा में एंट्री नही कर गम्भीर लापरवाही प्रदर्शित की गई है। इसके अतिरिक्त दीपक त्रिपाठी के पिता बृज भूषण त्रिपाठी के द्वारा 29 जनवरी 20 को 41 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत जारी नोटिस में अपने पुत्र का हस्ताक्षर नही होने का लेख किया गया है। इस सम्बंध में उन्होंने निजी हस्तलिपि विशेषज्ञ की रिपोर्ट सौपी थी। जिसमे हस्ताक्षर को कूट रचित बताया गया था। उसे भी एडिशनल एसपी ने गम्भीर चूक माना था।
परिवाद में दीपक त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि उसने प्रतिभा सिंह से आर्य समाज मन्दिर में प्रेम विवाह किया था। जिसकी जानकारी उसने घर वालो को भी नही दी थी। और सभी से छुपा कर एक से डेढ़ साल इस रिश्ते में वे रहे थे। इस दौरान प्रतिभा कभी भी उनके घर नही आई थी फिर भी उनके पिता चाचा व भाई पर एफआईआर दर्ज करवा दिया गया। परिवादी ने पहले हाईकोर्ट में मामला पेश किया फिर हाईकोर्ट के आदेश पर जिला अदालत में परिवाद पेश किया जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती सोनी तिवारी की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। सारे तर्को को सुनने के बाद कोर्ट ने महिला थाना प्रभारी सी तिर्की,थाना प्रभारी प्रभा राव व सब इंस्पेक्टर मोहिनी साहू पर अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही दहेज का झूठा आरोप लगाने वाली प्रतिभा सिंह पर भी एफआईआर के निर्देश कोर्ट ने दिए है। एफआईआर दर्ज कर 30 अप्रैल तक कोर्ट को सूचित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
