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CG ब्रेकिंग- अब समाचार पत्रों में सट्टा का विज्ञापन चलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, एडवाइजरी का पालन नहीं करने पर होगी इतने साल की सजा और जुर्माना...

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By Gopal Rao

रायपुर। राजधानी पुलिस ने समाचार पत्रों में सट्टा के विज्ञापन पर प्रतिषेध लगाया है। साथ ही एडवाइजरी भी जारी की है। रायपुर पुलिस के मुताबिक अगर सट्टा से संबंधित किसी भी तरह का कोई विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है तो उनके खिलाफ धारा 10 व 11 को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ सजा का प्रावधान किया गया है। दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।


Gopal Rao

गोपाल राव: रायपुर में ग्रेजुएशन करने के बाद पत्रकारिता को पेशा बनाया। विभिन्न मीडिया संस्थानों में डेस्क रिपोर्टिंग करने के बाद पिछले 8 सालों से NPG.NEWS से जुड़े हुए हैं। मूलतः रायपुर के रहने वाले हैं।

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