CG Assembly Winter Session: अस्पतालों में फायर सेफ्टी पर होगी सख्ती: सदन में सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही स्वास्थ्य मंत्री को घेरा
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CG Assembly Winter Session: रायपुर। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में फायर सेफ्टी के इंतजामों को लेकर आज विधानसभा में बीजेपी के ही विधायकों ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल को घेरने का प्रयास किया। इस दौरान मंत्री ने सदन को बताया कि नर्सिंग होम एक्ट में फायर सेफ्टी के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन प्रावधान है। उन्होंने बताया कि यह मामला गृह विभाग से जुड़ा है। फायर सेफ्टी की जांच गृह विभाग करता है। इस पर सदन में मौजूद गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सभी अस्पतालों में फायर सेफ्टी ऑडिट की जाएगी।
अस्पतालों में फायर सेफ्टी को लेकर यह प्रश्न बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह ने पूछा था। सिंह के प्रश्न के उत्तर में विभागीय मंत्री ने बताया कि राज्य में कुल 1129 प्राइवेट अस्पताल हैं। मंत्री ने यह भी बताया कि 30 या उससे अधिक बिस्तर के अस्पतलों में फायर सेफ्टी की व्यवस्था करना जरुरी है। मंत्री ने बताया कि 20 नवंबर और 13 दिसंबर को स्वास्थ्य विभाग ने फायर सेफ्टी के इंतजाम करने के संबंध में निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह विषय स्वास्थ्य विभाग का नही है। फायर सेफ्टी गृह विभाग का काम है।
इस पर धर्मजीत सिंह के साथ ही बीजेपी के विधायक अजय चंद्राकर ने आपत्ति की। उन्होंने पूछा कि बिना फायर सेफ्टी के स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों को कैसे लाइसेंस जारी कर रहा है। इस दौरान उन्होंने अंबेडकर अस्पताल के साथ एक और अस्तपाल में हुई आगजनी की घटना का उल्लेख किया। इस पर फिर मंत्री ने कहा कि यह हमारे विभाग का जिम्मा नहीं है। गृह विभाग है। इस पर अजय चंद्राकर और धर्मजीत सिंह ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि यदि यह विषय आपके विभाग का नही है तो प्रश्न को स्वीकार करना ही नहीं चाहिए था। धर्मजीत सिंह ने कहा कि दो हजार में फायर ऑडिट सर्टिफिकेट बीक रहा है। जांच पड़ताल कौन करता है। मंत्री ने फिर कहा कि फायर ऑडिट का काम गृह विभाग करता है। प्रमाण पत्र गृह विभाग जारी करता है।
इस पर सदन में मौजूद डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अगले दो महीने के अंदर मापदंड फायर ऑडिट सक्षम अधिकारियों से कराईएगा। चंद्राकर ने फिर पूछा कि नर्सिंग होम एक्ट में अस्पतालों में फायर सेपॅफ्टी एक्ट का प्रावधान नहीं है। क्या नर्सिंग होम एक्ट में प्रावधान करेंगे।
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