बोनस न्यूज़: कर्मचारियों को बोनस, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा दीपावली पर एडहॉक बोनस, आदेश जारी
नई दिल्ली। दीपावली पर एडहॉक कर्मियों के लिए खुशखबरी है। वित्त मंत्रालय ने उन्हें बोनस देने की घोषणा की है। बोनस के रूप में एडहॉक कर्मियों को महीने भर के वेतन जितनी राशि मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने यह आदेश केंद्र सरकार के ग्रुप बी एवं ग्रुप सी के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए की है। जो कर्मचारी किसी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम के तहत नहीं आते है, उन्हे भी बोनस के दायरे में रखा गया है। ऐसे कर्मियों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों कर पात्र कर्मियो को भी बोनस दिया जायेगा। हालांकि बोनस पाने के लिए पात्रता के रूप में कम से कम 6 माह नौकरी करने को अनिवार्य शर्त रखा गया है।
केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने अस्थाई कर्मचारियों को राहत देने के लिए यह बोनस स्कीम लाई है। इसमें केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले ऐसे अराजपत्रित ग्रुप बी व ग्रुप सी के कर्मचारी पात्र होंगे जो वित्तीय वर्ष 2022–2023 में कम से कम 6 माह तक नियमित नौकरी की हो। जो कर्मचारी 31 मार्च 2023 से पहले रिटायर हो गए हो या उनकी मृत्यु हो गई तो तब भी उन्हें बोनस का लाभ मिलेगा यदि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2022–2023 में 6 माह की सेवा अवधि पूरी की हो। ऐसे कर्मचारी जो भले ही लंबे समय से अस्थाई कर्मचारी के रूप में कार्य करते आ रहे हो पर वित्तीय वर्ष 2022–23 में अस्थाई कर्मचारी या एडहॉक कर्मचारी के रूप में 6 माह का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही नियमित हो गए हो तो वे बोनस के लिए पात्र नहीं माने जायेंगे। अनिवार्य तौर पर यह सुनिश्चित किया गया है कि 6 माह की सेवा अवधि के दौरान कोई सर्विस बैंक ना हो। यदि कर्मचारी वित्तीय वर्ष के दौरान अर्धवेतन अवकाश पर है, शैक्षणिक अवकाश पर है या ईओएल पर है तो ऐसे कर्मचारियों का अप तो अधिक के अलावा नियमों से पर एक कोई अवकाश गिनती में नहीं लिया जाएगा। हालांकि सऊदी को ब्रेकिंग सर्विस भी नहीं माना जाएगा।
ऐसे कर्मचारी जो प्रतिनियुक्ति पर विदेश सेवा, केंद्र शासित प्रदेश या किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट में 31 मार्च 2023 की स्थिति में कार्यरत है तो उन्हें बोनस देने की जवाबदारी उस संस्थान, विभाग या मंत्रालय की होगी जहां 31 मार्च 2023 की स्थिति में कर्मचारी कार्यरत है। ऐसे कर्मचारियों को बोनस उन्हें प्रतिनियुक्ति पर लेने वाला विभाग, मंत्रालय या पीएसयू देगा ना की कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर सौंपने वाला विभाग। इसी तरह राज्य सरकार संघ क्षेत्र और पब्लिक सेक्टर यूनिट से कोई कर्मचारी यदि रिवर्स डेपुटेशन पर केंद्र सरकार में आता है तो उन्हें भी एडहॉक बोनस दिया जाएगा।
यदि वित्तीय वर्ष में कोई कर्मचारी निलंबित रहा हो तो उसे निलंबन समाप्त होने के बाद सेवा में दोबारा आने पर जब पहले सेवा में रहने पर मिलने वाले सभी लाभ मिलते हैं इस स्थिति में ऐसे कर्मचारी बोनस के पात्र होंगे। यदि अस्थाई कर्मचारी विभिन्न मंत्रालय में एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय चले जाएं या एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित हो जाए तो उनके दोनों विभागों की सेवा अवधि को जोड़कर यदि 6 माह की वित्तीय वर्ष में सेवा हो तो बोनस प्रदान किया जाएगा। बोनस के लिए ऐसे करने भी पात्र होंगे जो प्रतियोगी परीक्षा पास कर दूसरे विभाग में जॉइनिंग का चुके हैं। हालांकि वर्तमान नियुक्ति वाला विभाग बोनस नहीं देगा। उन्होंने संविदा कर्मचारी के रूप में जिस विभाग में काम किया है, वह विभाग बोनस प्रदान करेगा।
दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करने वाले कर्मचारियों को यह बोनस नहीं दिया जाएगा। अनुबंध वाले ऐसे कर्मचारी जो दूसरे भत्ते के लिए पात्र है, उन्हें एडहॉक बोनस मिलेगा। ऐसे कर्मचारी जो उक्त भत्ते की श्रेणी में नहीं आते, उसे कैजुअल लेबर के हिसाब से बोनस दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा की गई दिवाली बोनस घोषणा से लाखों अस्थाई व संविदा कर्मचारियों को लाभ होगा। कर्मचारियों के हाथों में पैसा पहुंचने पर उनकी दिवाली तो जगमग होगी ही, साथ ही बाजार भी रौशन रहेगा।
ऐसे होगी बोनस की गणना
कर्मचारियों की ऐवरेज सैलरी, गणना की उच्चतम सीमा के अनुसार, जो भी कम हो, उसके आधार पर बोनस जोड़ा जाता है। 30 दिनों का मासिक बोनस करीब एक महीने की सैलरी के बराबर होगा। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी को 18000 रुपए मिल रहे हैं, तो उसका 30 दिनों का मासिक बोनस लगभग 17,763 रुपए होगा। इसमें कैलकुलेशन के हिसाब से 7000*30/30.4= 17,763.15 रुपए (17,763 रुपए) बनेगा।