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Bilaspur News: मुंबई कोर्ट के आदेश पर छत्‍तीसगढ़ में सीज हुई महिला तस्‍कर की संपत्ति: जानिये.. क्‍या है पूरा मामला

Bilaspur News: छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार हुआ है जब मुंबई स्थित सफेमा कोर्ट ने नशे की सौदागर महिला द्वारा नशीली दवा बेचकर बनाई संपत्ति को फ्रीज करने का आदेश जारी किया है। मुंबई सफेमा कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस ने महिला तस्कर की 35 लाख की संपत्ति को जब्त कर लिया है। जब्त संपत्ति में एलआईसी की दो पालिसी भी है। इसके अलावा घुरु अमेरी में एक प्लाट व एक फ्लैट भी शामिल है। मुंबई के कोर्ट ने विदेशी मुद्रा हेरफेर अधिनियम के तहत यह आदेश जारी किया है।

Bilaspur News: मुंबई कोर्ट के आदेश पर छत्‍तीसगढ़ में सीज हुई महिला तस्‍कर की संपत्ति: जानिये.. क्‍या है पूरा मामला
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By Radhakishan Sharma

Bilaspur News: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में इस तरह की कार्रवाई पहली बार हुई है। मुंबई के सफेमा कोर्ट के इस फैसले से युवा पीढ़ी को नशे की लत में ढकेलने वाले नशे के सौदागरों, ड्रग्स पैडलर और माफियों में हड़कंप मच गया है। मुंबई कोर्ट ने सफेमा, तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर (संपत्ति जब्ती) अधिनियम 1976 के तहत फ्रीज करने का आदेश दिया है।

मिनी बस्ती निवासी गिन्नी उर्फ गोदावरी जांगड़े ने बच्चों और युवाओं में नशे का लत लगाकर और नशीली दवा के गोरखधंधे से 35 लाख की संपत्ति बनाई गई थी। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर नशीली दवाओं से बनाई संपत्ति का मूल्यांकन कर जांच रिपोर्ट पेश की थी। पूरा मामला मुंबई स्थित सफेमा कोर्ट में पेश की गई थी। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने नशीली दवाओं के कारोबार से बनाई संपत्ति को जब्त करने का आदेश जारी किया। जरहाभाठा मिनी बस्ती में लंबे समय से गिन्नी उर्फ गोदावरी जांगड़े नशीली दवा का कारोबार कर रही थी। पूरा शहर उसके गिरफ्त में था। शहर के हर एक हिस्से में उसके लोग उसके एक इशारे पर दवाओं की सप्लाई के लिए निकल पड़ते थे। पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर पुलिस अफसरों की टीम बनाई गई थी। गोदावरी को अपने घेरे में लेने के बाद जांच टीम ने रायपुर और जबलपुर से थोक सप्लायरों व मास्टर माइंड सुच्चा सिंह भी पकड़ा गया। सबसे पहले पुलिस ने गिन्नी उर्फ गोदावरी की संपत्ति की जांच कर मूल्यांकन किया। उप पंजीयक, आयकर विभाग व बैंक से जानकारी हासिल की तो फ्लैट व शहर में 2000 वर्ग फीट जमीन सहित 35 लाख की संपत्ति मिली।

संपत्ति नशे से बनी यह प्रमाणित हुआ

एसपी रजनेश सिंह ने एनपीजी को बताया कि एनडीपीएस एक्ट 1989 के 68 एफ 1 में नशे की सामग्री बेचकर कमाई गई संपत्ति जब्त करने का स्पष्ट प्रावधान है। जांच एजेंसी के पास इसका प्रमाण होना चाहिए कि उसके पास आय का और कोई जरिया नहीं है। हमारी टीम ने इस प्रकरण में यह प्रमाणित किया। इसके बाद कोर्ट ने सीज करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद अपराधियों की कमर टूटेगी, नशे के सौदागरों के खिलाफ हमारी कार्रवाई जारी रहेगी।

सुच्चा सिंह की संपत्ति का होगा मूल्यांकन

मास्टर माइंड व जबलपुर से नशीली दवा के कारोबार से जुड़े संजीव सिंह उर्फ सुच्चा चच्चा को पुलिस ने पकड़ लिया है। सुच्चा सिंह के बैंक अकाउंट का डिटेल पुलिस खंगाल रही है। उसके बैंक अकाउंट में हुए लेनदेन की जांच की जा रही है। करोड़ों की संपत्ति मिलने की संभावना जताई जा रही है।

छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक फैला कारोबार

पुलिस ने गोदावरी की भाभी सृष्टि जांगड़े को जरिया बनाकर 31 लाख की दवा के साथ रायपुर के दो ड्रग सप्लायरों को पकड़ा था। बालाघाट से तीसरे आरोपी और सिविल लाइन सीएसपी ने रायपुर के मेडिकल कारोबारी को उठाया था। तीन मुख्य सप्लायरों की संपत्ति की जांच की जा रही है। गुरुवार को सुबह सिविल लाइन व साइबर सेल की ज्वाइंट टीम सुच्चा के एजेंट बुगाला उर्फ बृजलाल कुरें को पकड़ने के लिए भाटापारा गई थी। दोपहर तक बुगाला को पकड़कर बिलासपुर लाया गया। उससे पूछताछ की जा रही है। बुगला भाटापारा से सुच्चा के बैंक अकाउंट में रुपए डालने का काम करता था। शेयर मार्केट में सुच्चा के 90 लाख रुपए भी निवेश किया था।

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