Begin typing your search above and press return to search.

Bilaspur News: जिला,जनपद व पंचायतों के वार्ड आरक्षण का तय हुआ डेट, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Bilaspur News: बिलासपुर जिले के कलेक्टर अवनीश शरण ने त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थानों में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने के संंबंध में तिथि की घोषणा कर दी है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत 17 एवं 19 दिसम्बर को वार्ड आरक्षण के साथ ही जिला व जनपद पंचायत सदस्यों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए प्राधिकृत अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है।

Bilaspur News: जिला,जनपद व पंचायतों के वार्ड आरक्षण का तय हुआ डेट, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
X
By Radhakishan Sharma

Bilaspur News: बिलासपुर। त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में आरक्षण की प्रक्रिया 17 और 19 दिसम्बर 2024 को संपन्न होगी। 17 दिसम्बर को वार्ड पंच, सरपंच और जनपद सदस्यों के पदों का और 19 दिसम्बर को जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य पदों का आरक्षण किया जायेगा। कलेक्टर अवनीश शरण ने आरक्षण की कार्यवाही संपन्न कराने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करते हुए इसकी सूचना जारी कर दी है।

जिला पंचायत सदस्यों एवं जनपद पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में 19 दिसम्बर को दोपहर 12 बजे से और जनपद पंचायत सदस्य,सरपंच एवं वार्ड पंचों का आरक्षण 17 दिसम्बर को सुबह साढ़े 10 बजे से संबंधित अनुविभागीय राजस्व अधिकारी कार्यालय में आयोजित किया जायेगा।

जिला स्तर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्यों के आरक्षण की कार्यवाही संपन्न कराने के लिए अपर कलेक्टर शिवकुमार बनर्जी को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलासपुर पीयूष तिवारी, उप संचालक पंचायत शिवानी सिंह एवं जिला अंकेक्षक एके धिरही उन्हें सहयोग करेंगे। इसी प्रकार सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी अपने अनुविभाग में आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए प्रभारी अधिकारी बनाये गये है।

संबंधित तहसीलदार एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उन्हें इस कार्य में सहयोग करेंगे। जनपद पंचायत कार्यालय, बिल्हा, मस्तुरी, कोटा एवं तखतपुर में 17 दिसम्बर को सुबह 10.30 बजे से आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी। जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं वार्ड पंचों के पदों का नियमानुसार आरक्षण किया जायेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिए पद आरक्षित किए जाएंगे।

Next Story