बिलासपुर। 10 वर्षीया बालक के यौन शोषण के मामले में पुलिस ने 37 वर्षीया महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एफआईआर के तत्काल बाद महिला की गिरफ्तारी की गई। मामला रतनपुर थाना क्षेत्र का है। रतनपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने घटना को अंजाम दिया था।
जानकारी के मुताबिक 10 वर्षीय बालक किराना दुकान गया था तब 37 वर्षीया महिला ने बच्चे को बहलाया और उसे घुमाने के बहाने अपने घर ले गई। बताया जाता है कि महिला के घर में कोई नहीं है। उसके पति की मौत वर्षों पहले हो चुकी है व महिला की एक बेटी है जो अभी बाहर रहकर पढ़ाई कर रही है। घर में वह अकेले रहती हैं। महिला ने बच्चे को घर लाकर उससे अनैतिक कृत्य किया और उसके प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ की। बच्चा रोने लगा और घर जाकर उसने महिला के कृत्य की शिकायत घरवालों को बताई।
बालक के घरवाले उसे लेकर रतनपुर थाना पहुंचे और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल दाखिल कर दिया गया है।
वहीँ, मामले में पुलिस पर आरोपियों के परिजनों ने गलत तरीके से एफआईआर दर्ज करने का आरोप भी लगाया है। आरोपियों के परिजनों का कहना है कि इस मामले में 37 वर्षीय आरोपियां की बेटी ने दूसरे पक्ष के युवक के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की एफआईआर दर्ज करवाई थी। जिसमें पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, और इस मामले में उसकी हाईकोर्ट से भी जमानत खारिज हो चुकी है। आरोपी युवक के घर वाले राजनैतिक रसूखदार लोग है।
मामले में समझौता करने के लिए आरोपी युवक के रिश्तेदारों ने हमें बीस लाख का ऑफर दिया था पर ऑफर नहीं मानने पर उन्होंने आरोपी युवक के रिश्ते में भाई लगने वाले 10 वर्षीय बालक को सामने रखकर पीड़िता की मां के ऊपर ही पॉक्सो काउंटर एफआईआर दर्ज करवा दी। आरोपियों के परिजनों का आरोप है कि आरोपी के पति की मौत हो चुकी है वहीं उसका कोई बेटा भी नहीं है। वह घर में सिर्फ मां और बेटी ही रहते हैं जिसके चलते सुनियोजित तरीके से महिला के खिलाफ अपराध दर्ज करवाया गया। यदि आरोपियों के घर में कोई पुरुष होता तो उसके खिलाफ अपराध दर्ज करवाया जाता।