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Bemetra News: शौच के लिए निकली नाबालिग से गैंगरेप, शिकायत करने पहुंची पीड़िता तो पुलिस ने दर्ज किया छेड़छाड़ का मामला...

Bihar Crime News: बिहार में दलित महिला के साथ दरिंदगी, दलित महिला के ऊपर किया पेशाब, निर्वस्त्र कर बुरी तरह पीटा
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By Sandeep Kumar

बेमेतरा। बेमेतरा जिले में नाबालिक से गैंगरेप की वारदात सामने आई है। मामले में पीड़िता ने बेरला थाने में एफआईआईआर दर्ज कराई। लेकिन थाने के पुलिसकर्मियों ने लापरवाही दिखाते हुए सिर्फ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया था, जिसके बाद पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाते हुए एसपी दफ्तर में इसकी शिकायत की. इधर जैसे ही मामले की जानकारी मीडिया को हुई तो पीड़िता का मुलाहिजा करवाया गया, जिसमे गैंगरेप की बात सामने आई। बेरला पुलिस ने धारा 354, 34 एवं पॉस्को एक्ट की धारा 8 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गांव के तीन लडको को गिरफ्तार किया और जेल भेजा गया।

दरअसल, बेरला थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिक बालिका घर के बाहर रात में शौच के लिए निकली थी। तभी गांव के ही तीन युवकों ने नाबालिक को खींच कर पैरावट में ले जाकर गैंगरेप किया। पीड़िता ने घर लौट कर पूरी बात परिजनों को बताई। फिर अपनी मां के साथ बेरला थाने जाकर 19 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में गंभीरता नहीं दिखाते हुए सिर्फ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर पीड़ितों को थाने से जाने के लिए कह दिया।

पुलिस की कार्रवाई से नाराज पीड़िता ने इसकी शिकायत एसपी दफ्तर में की। इधर, मीडिया में भी मामला तूल पकड़ने लगा, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता का मुलाहिजा किया और गैंगरेप की पुष्टि होने पर पॉस्को व गैंगरेप की धारा जोड़ी गई।

फिलहाल तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।

पुलिस ने भी इस मामले में प्रेसनोट जारी कर बताया कि...प्रकरण के नाबालिग पीड़िता द्वारा दिनाँक 19/9/23को गाँव के तीन लड़के आरोपिओ के विरुद्धछेड़खानी की घटना कारित करने के सम्बन्ध में लिखित में आवेदन देकर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354,34 एवं पास्को एक्ट धारा 8के तहत अपराध पंजीबद्ध कराया था. विवेचना दौरान गाँव के तीनो आरोपी लड़को को तत्काल गिरफ्तार कर रिमांड पर उपजेल बेमेतरा भेजा गया है. प्रकरण के नाबालिग पीड़िता द्वारा घटना के3- 4दिन बाद अपने परिजनों को बताया कि उसके साथ बलात्कार किया है एवं बलात्कार में सहयोग किया है किन्तु अचानक अपने साथ हुए इस प्रकार की घटना के कारण भयवश पूरी बात न बताकर पुलिस थाना में सिर्फ छेड़खानी की बात ही बताई थी. इस सम्बन्ध में पीड़िता व परिजनों द्वारा पुनः 26/9/23 को वरिष्ठ कार्यालय में नाबालिक पीड़िता के साथ बलात्कार की घटना के सम्बन्ध में आवेदन पत्र दिया गया. प्रकरण की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदया ने तत्काल उसी दिनाँक को अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बेरला तेज राम पटेल , उप पुलिस अधीक्षक कौशल्या साहू, महिला निरीक्षक संतोषी ग्रेस,एवं थाना प्रभारी बेरला विवेक पाटले की टीम गठित कर सूक्ष्मता से विधिवत जाँच कर सच्चाई सामने लाने का निर्देश दिया।

टीम के सभी अधिकारियों ने पीड़िता के घर जाकर पीड़िता,परिजन, व स्वतंत्रता गवाहों से बारीकी व संवेदनशीलता से पूछताछ कर घटना के सम्बन्ध में विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी ली गई. पीड़िता व परिजनों के पूरक कथन दर्ज किया गया. घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण वैज्ञानिक अधिकारी दुर्ग मोहन पटेल से करवाया गया. जाँच के दौरान पाए गए तथ्यों ,पीड़िता के चिकित्सकीय परीक्षण,पीड़िता पूरक कथन के आधार पर प्रकरण में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(G)एवं पास्को एक्ट की धारा 4,6पास्को एक्ट जोड़ी गई. इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय को भी अवगत कराया गया.प्रकरण की अग्रिम विधिवत विवेचना वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में की जा रही है।

Sandeep Kumar

संदीप कुमार कडुकार: रायपुर के छत्तीसगढ़ कॉलेज से बीकॉम और पंडित रवि शंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से MA पॉलिटिकल साइंस में पीजी करने के बाद पत्रकारिता को पेशा बनाया। मूलतः रायपुर के रहने वाले हैं। पिछले 10 सालों से विभिन्न रीजनल चैनल में काम करने के बाद पिछले सात सालों से NPG.NEWS में रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

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