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Bemetara violence: बिरनपुर में लागू रहेगी धारा 144, जिले के शेष भाग मुक्त, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Bemetara violence: बिरनपुर में लागू रहेगी धारा 144, जिले के शेष भाग मुक्त, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
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By NPG News

बेमेतरा। बेमेतरा जिले के तहसील साजा के ग्राम बिरनपुर में दो पक्षों में विवाद होने के कारण और कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने के कारण शांति सुरक्षा विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाये रखने जिले में धारा 144 11 अप्रैल से प्रभावशील थी। समसंख्यक आदेश के अनुसार साजा अनुभाग एवं बेमेतरा शहरी क्षेत्र को छोड़कर जिले के शेष स्थानों से धारा 144 हटाई गई।

इसी तरह संमसंख्यक आदेश के अनुसार तहसील थानखम्हरिया क्षेत्र से धारा 144 हटाई गई थी। कानून व्यवस्था की समीक्षा उपरांत ग्राम बिरनपुर को छोड़कर तहसील साजा एवं बेमेतरा शहरी क्षेत्र से धारा 144 अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता हटा दी गई है। कलेक्टर पीएस एल्मा ने आज 27 अप्रैल को एक आदेश जारी कर ग्राम बिरनपुर तहसील साजा में धारा 144 अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की भांति प्रभावशील रखने के निर्देश दिए। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

बता दें, शानिवार 8 अप्रैल को दो लड़कों में विवाद हुआ था। विवाद के दौरान एक लड़के ने दूसरे लड़के पर बोतल फोड़ दी थी। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि दोनों गुटों के लोग भी वहां डंडा, पत्थर, राॅड और धारदार हाथियार लेकर पहुंच गये। दोनों समुदायों के लोग एक दूसरे पर हमला कर दिए। हमले की जानकारी जब साजा पुलिस को हुई तो सब इंस्पेक्टर बीआर ठाकुर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सब इंस्पेक्टर ने भीड़ में घुसकर लोगों को समझाने की कोशिश की तो उन पर भी हमला कर दिया। कुछ लोगों ने तो गाड़ियों में भी आग लगा दी। इस घटना में गांव के एक 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई थी। युवक के मौत के बाद जमकर हिंसा भड़की थी। कलेक्टर ने हिंसा को शांत करने पूरे जिले में धारा 144 लागू की थी।

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