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बंदूक के दम पर लूटा चार जोड़ी जूता, कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दी 7 साल की सजा... 41 हजार का जुर्माना भी

चार जोड़ी जूता की लूट करने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने सात साल की सजा और 41 हजार का जुर्माना लगाया है। दोनों आरोपियों ने...

बंदूक के दम पर लूटा चार जोड़ी जूता, कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दी 7 साल की सजा... 41 हजार का जुर्माना भी
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By Sandeep Kumar

रेवाड़ी। हरियाणा के रेवाड़ी से एक गजब का मामला सामने आया है। यहां पर चार जोड़ी जूता की लूट करने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने सात साल की सजा और 41 हजार का जुर्माना लगाया है। दोनों आरोपियों ने 2021 में लूट की घटना को अंजाम दिया था।

जानकारी के मुताबिक, 12 सितंबर 2021 को जूता दुकान के मालिक अशोक कुमार के दुकान में लूट हुई थी। थाने में शिकायत लिखवाते हुए अशोक ने बताया कि घटना वाले दिन वो रेवाड़ी के मोती चौक स्थित अपनी दुकान में बैठा हुआ था। इसी दौरान बंजारवाड़ा मोहल्ले के काली उर्फ कालिया और दीपक उर्फ दीपू बल्लू मोटरसाइकिल से आए और पिस्तौल निकालकर धमकाने लगे। आरोपियों ने बंदूक की दम पर चार जोड़ी जूता कीमत आठ हजार को लेकर फरार हो गए।

मामले में शिकायत को पुलिस ने गंभीरता से लिया और घटना के कुछ देर बाद ही आरोपियों को पकड़ लिया गया था। कोर्ट में चालान पेश करने के बाद मामले की सुनवाई की गई और दोनों आरोपियों को दोशी ठहराया गया। कोर्ट ने दोनों आरोपिों को सात साल की सजा और 41 हजार का जुर्माना लगाया है।

Sandeep Kumar

संदीप कुमार कडुकार: रायपुर के छत्तीसगढ़ कॉलेज से बीकॉम और पंडित रवि शंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से MA पॉलिटिकल साइंस में पीजी करने के बाद पत्रकारिता को पेशा बनाया। मूलतः रायपुर के रहने वाले हैं। पिछले 10 सालों से विभिन्न रीजनल चैनल में काम करने के बाद पिछले सात सालों से NPG.NEWS में रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

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