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कोरोना के तीसरी लहर की आहट के बीच राज्य सरकार ने सभी कलेक्टर और कप्तानों को जारी किया निर्देश,144 और पेनेडेमिक एक्ट प्रभावी...

कोरोना के तीसरी लहर की आहट के बीच राज्य सरकार ने सभी कलेक्टर और कप्तानों को जारी किया निर्देश,144 और पेनेडेमिक एक्ट प्रभावी...
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By NPG News

रायपुर,4 जनवरी 2021। कोरोना के तीसरी लहर की आहट के बीच राज्य सरकार ने सभी कलेक्टर और कप्तानों को आपात निर्देश जारी किए है। इस निर्देश के अनुसार राज्य में धारा 144 और पेनेडेमिक एक्ट प्रभावी हो गया है।

राज्य सरकार ने निर्देशित किया है कि किसी भी प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक खेल आयोजन जिसमें कि समूह में लोग मौजुद हों उसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए।ज़िला प्रशासन मीडिया समूह निजी चिकित्सक चिकित्सा संस्थान से लगातार संपर्क में रहे और सूचनाओं के साथ साथ व्यवस्थाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सुचारु रखे।मॉल टॉकिज दुकान मैरिज पैलेस जैसी जगहों पर केवल एक तिहाई की उपस्थिति रखी जाए।यह भी तब पूरी तरह बंद कर दिया जाए जबकि पॉजीटिवटी रेट चार फ़ीसदी से भी उपर चली जाए। एयरपोर्ट पर वैक्सीनेशन के प्रमाणपत्र के साथ साथ यात्रा के 72 घंटे पहले का आरटीपीसीआर अनिवार्य कर दिया गया है, यदि नहीं है तो आते ही आरटीपीसीआर टेस्ट कराने होंगे। रेल्वे स्टेशन और सरहद पर लगातार जाँच की जाती रहे यदि ऐसा लगता है कि जरुरी है तो कंटेनमेंट ज़ोन बनाए जाएँ।

मास्क नहीं लगाने वालों पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश भी जारी किए गए हैं। मितानिनों के ज़रिए ग्रामीण क्षेत्र में लगातार जानकारी लेते रहने के भी निर्देश हैं।

शासकीय अधिकारियों को हवाई अथवा भीड़ वाली ट्रेन में यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है।

निर्देश के अंतिम वाक्य में उल्लेखित है -

इन का उद्देश्य आर्थिक विकास गति को धीमा करना नहीं है इनका उद्देश्य कोविड के संक्रमण को कम से कम करना है कोरोना के तीसरी लहर की आहट के बीच राज्य सरकार ने सभी कलेक्टर और कप्तानों को आपात निर्देश जारी किए है। इस निर्देश के अनुसार राज्य में धारा 144 और पेनेडेमिक एक्ट प्रभावी हो गया है।

राज्य सरकार ने निर्देशित किया है कि किसी भी प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक खेल आयोजन जिसमें कि समूह में लोग मौजुद हों उसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए।ज़िला प्रशासन मीडिया समूह निजी चिकित्सक चिकित्सा संस्थान से लगातार संपर्क में रहे और सूचनाओं के साथ साथ व्यवस्थाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सुचारु रखे।मॉल टॉकिज दुकान मैरिज पैलेस जैसी जगहों पर केवल एक तिहाई की उपस्थिति रखी जाए।यह भी तब पूरी तरह बंद कर दिया जाए जबकि पॉजीटिवटी रेट चार फ़ीसदी से भी उपर चली जाए। एयरपोर्ट पर वैक्सीनेशन के प्रमाणपत्र के साथ साथ यात्रा के 72 घंटे पहले का आरटीपीसीआर अनिवार्य कर दिया गया है, यदि नहीं है तो आते ही आरटीपीसीआर टेस्ट कराने होंगे। रेल्वे स्टेशन और सरहद पर लगातार जाँच की जाती रहे यदि ऐसा लगता है कि जरुरी है तो कंटेनमेंट ज़ोन बनाए जाएँ।

मास्क नहीं लगाने वालों पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश भी जारी किए गए हैं। मितानिनों के ज़रिए ग्रामीण क्षेत्र में लगातार जानकारी लेते रहने के भी निर्देश हैं।

शासकीय अधिकारियों को हवाई अथवा भीड़ वाली ट्रेन में यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है।

निर्देश के अंतिम वाक्य में उल्लेखित है - इन का उद्देश्य आर्थिक विकास गति को धीमा करना नहीं है इनका उद्देश्य कोविड के संक्रमण को कम से कम करना है

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