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Ambikapur News: भारी पड़ गई यह गलती, कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा: आप भी बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं तो हो यह खबर जरुर पढ़ें...

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Ambikapur News: भारी पड़ गई यह गलती, कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा: आप भी बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं तो हो यह खबर जरुर पढ़ें...
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By Sanjeet Kumar

Ambikapur News: अंबिकापुर। बिना ड्राइविंग लाइसेंस चार पहिया वाहन चलाना और एक्ससीडेंट से मोटर साइकिल सवार एक युवक की मौत, चार पहिया वाहन चालक युवक को भारी पड़ गया है। कोर्ट ने 5 साल की सजा और 11 हजार रुपये जुर्माना ठोंक दिया है। घटना अम्बिकापुर का है।

25 साल का युवक अमन बिना ड्राइविंग लाइसेंस के सफारी वाहन से अम्बिकापुर के भीड़-भाड़ वाले इलाके की सड़क पर फर्राटे भर रहा था। सामने से मोटर साइकिल से आ रहे सिनेश्वर सिंह को टक्कर मार दी। मोटर साइकिल सहित वह सफारी में फंस गया। एक्ससीडेंट के बाद सफारी की स्पीड और बढ़ा दी। 250 मीटर तक युवक को वाहन से घसीटाते रहा। इससे उसकी मौत हो गई।

घटना के बाद आरोपी युवक अमन मिश्रा ने सफारी को झाड़ियों के बीच छिपा दिया और घर चला आया। घटना की पुलिस को सूचना भी नहीं दी। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने इस पूरे मामले को लापरवाही और गैरजिम्मेदार ठहराया है। घटना तकरीबन छह वर्ष पहले की है।

तेज रफ्तार से वाहन चलाते हुते बनारस रोड में मोटरसाइकिल चालक सिनेश्वर सिंह को टक्कर मार दिया था। घटना में मोटरसाइकिल चालक की मौत हो गई थी। साक्ष्य छिपाने की मंशा से उसने सफारी वाहन को छिपा दिया था। वाहन में लगे खून के धब्बों को मिटाने का प्रयास भी किया था। घटना के एक दिन बाद पुलिस ने सफारी वाहन को जब्त कर पड़ताल की तब सफारी की टंकी, साइलेंसर व पट्टा में खून के धब्बे मिले।

पुलिस जांच में यह बात भी सामबे आई कि आरोपी युवक के पास तब ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। पुलिस ने आरोपी युवक के विरुद्ध धारा 304 व मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत जुर्म दर्ज कर कोर्ट में चालान न्यायालय में पेश किया था।

कोर्ट की गम्भीर टिप्पणी

मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपने फैसले में आरोपी युवक के खिलाफ और उनकी लापरवाही को लेकर तल्ख टिपण्णी की है। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि यह सामान्य तथ्य है कि वाहन चालक को उसकी दिशा में वाहन के अगले चक्के के नीचे आने वाली भारी वस्तु का आसानी से पता चल जाता है।

आरोपी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। लिहाजा उसे वाहन चालन की ठीक से जानकारी भी नहीं थी। इसलिए वह अपनी वाहन के साथ मोटर साइकिल सवार को घसीटते ले गया। आरोपी वयस्क था। अपने कृत्य का परिणाम जानता था। घटनास्थल व्यस्ततम सार्वजनिक मार्ग है, जिस पर सफारी स्टॉर्म जैसे बड़े एवं शक्तिशाली वाहन को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक ड्राइविंग करना पूरी तरह गैरजिम्मेदाराना हरकत है। उस पर भी साक्ष्य छिपाने का एक और गम्भीर अपराध किया है।

5 साल सश्रम कारावास व 11 हजार रुपये जुर्माना

पांच वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपये जुर्माना व मोटर अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में भी 5 - 5 हजारए रुपये का जुर्माना ठोंका है।

Sanjeet Kumar

संजीत कुमार: छत्‍तीसगढ़ में 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय। उत्‍कृष्‍ट संसदीय रिपोर्टिंग के लिए 2018 में छत्‍तीसगढ़ विधानसभा से पुरस्‍कृत। सांध्‍य दैनिक अग्रदूत से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद हरिभूमि, पत्रिका और नईदुनिया में सिटी चीफ और स्‍टेट ब्‍यूरो चीफ के पद पर काम किया। वर्तमान में NPG.News में कार्यरत। पंड़‍ित रविशंकर विवि से लोक प्रशासन में एमए और पत्रकारिता (बीजेएमसी) की डिग्री।

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