Ambikapur News: रिश्वतखोर मुख्य अभियंता को सजा, मांगी थी 50 लाख रुपए की रिश्वत, कोर्ट ने सुनाई चार साल की सजा
अंबिकापुर। जल संसाधन विभाग के रिश्वतखोर मुख्य अभियंता को चार साल की सजा सुनाई गई। मुख्य अभियंता ने एनीकट के भुगतान के एवज में 50 लाख की रिश्वत मांगी थी। जिसकी प्रथम किश्त 5 लाख रुपए बतौर एडवांस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ाए थे। कोर्ट ने सजा सुनाई है।
रेन नदी में प्रायवेट लिमिटेड मेसर्स विनीत सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एनिकट बनाने के लिए कुल 17 करोड़ 62 लाख रुपए का ठेका मिला था। 13 करोड़ का काम व भुगतान हो गया था। करीबन 5 करोड़ 34 लाख रुपए का अतिरिक्त काम रुका था। अतिरिक्त काम के एवज में 1.50 करोड़ रुपए का भुगतान ठेकेदार को बाकी था जिसके लिए ठेकेदार चक्कर लगा रहे थे। भुगतान के एवज में मुख्य अभियंता बृजराज दास वैष्णव ने 50 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। ठेकेदार ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो को की। एसीबी ने रिश्वत की रकम की पहली किश्त 5 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
रायपुर की विशेष न्यायाधीश की अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत 3 साल का सश्रम कारावास और 5 रुपए जुर्माना राशि न जमा करने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास और धारा 13 (1) डी, सहपठित धारा 13(2) के तहत 4 साल के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न पटाने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा