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वाहनों में डीजे-धुमाल बजाने वालों पर होगी कार्रवाई...सजा और अर्थदंड का भी प्रावधान

वाहनों में डीजे-धुमाल बजाने वालों पर होगी कार्रवाई...सजा और अर्थदंड का भी प्रावधान
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By NPG News

रायपुर 24 फरवरी 2022। कोरोना संक्रमण काल के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने के बाद से शहर के मैरिज पैलेस एवं गार्डनो में वृहद संख्या में वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें संचालकों एवं आयोजकों द्वारा यातायात को बाधित करते हुए मुख्य मार्ग में बारात निकालकर यातायात को बाधित किया जा रहा है जिसके कारण आम नागरिकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है साथ ही डीजे व धुमाल से निकलने वाले तीव्र ध्वनि के कारण आम नागरिक एवं आसपास के रहवासियों में भी भारी आक्रोश व्याप्त है जिसके परिणाम स्वरूप यातायात पुलिस रायपुर द्वारा जारी व्हाट्सएप कंप्लेंट नंबर 94791 91234 पर शिकायतें प्राप्त हो रही है जिसके आधार पर यातायात पुलिस द्वारा अब तक 35 से अधिक डीजे संचालकों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है।

बता दें कि 1 दिन पूर्व ही शहर के डीजे धुमाल संचालकों का यातायात विभाग एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक लेकर बारात आयोजन एवं डीजे संचालन के सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के तहत रात्रि 10: 00 बजे के बाद डीजे धुमाल बजाना पूर्णता प्रतिबंधित रहना एवं कार्यक्रम बुकिंग के बाद नियमानुशार पूर्व अनुमति प्राप्त करने के संबंध में निर्देशित किया गया हैं।

ज्ञात हो कि कोलाहल नियंत्रणअधिनियम की धारा 11 (1) में दिए गए प्रावधानों के तहत किसी भी प्रकार के वाहनों पर तीव्र ध्वनि उत्पन्न करने वाले साउंड बॉक्स लगाया जाना तथा बजाना पूर्णतया वर्जित है ऐसा करते पाए जाने पर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत सजा एवं अर्थदंड का प्रावधान किया गया है।

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