बड़ी खबर: 1 नवंबर से देशभर में शुरू होंगी ग्रेजुएशन की क्लास’- शिक्षा मंत्रालय की घोषणा, यहां देखें पूरा शेड्यूल
नयी दिल्ली 22 सितम्बर 2020. शिक्षा मंत्री ने देश भर के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, स्वायत्तशासी महाविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए एकेडेमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे और देश में लागू अनलॉक 4.0 के बीच कॉलेज खोलने को लेकर बड़ा ऐलान किया है. शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा करते हुए कहा कि 1 नवंबर से देशभर में ग्रेजुएशन की क्लास शुरू होगी. मंत्रालय ने इसको लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है बता दें कि कोरोनावायरस के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के बाद ही देशभर में ग्रेजुएशन की क्लास बंद है.
In view of the COVID-19 pandemic, the Commission has accepted the Report of the Committee and approved the @ugc_india Guidelines on Academic Calendar for the First Year of Under-Graduate and Post-Graduate Students of the Universities for the Session 2020-21.
Suggested calendar👇 pic.twitter.com/JPYNhiWb0k
— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) September 22, 2020
रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय ने बताया कि देशभर में 31 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी. वहीं अप्रैल में सेमेस्टर ब्रेक और जून में नया सेशन शुरू करने की घोषणा की गई है. मंत्रालय ने बताया कि कोरोना के कारण सत्र में कटौती हुई है.
केलेंडर जारी – शिक्षा मंत्रालय के सत्र को लेकर केलेंडर जारी किया है.
31 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
1 नवंबर से ग्रेजुएशन की क्लास शुरू हो जाएगी।
1 मार्च से 7 मार्च तक क लिए प्रिप्रेशन ब्रेक के लिए दिया जाएगा।
8 मार्च से 26 मार्च के बीच सेमेस्टर का एग्जाम
27 मार्च से 4 अप्रैल तक दूसरा सेमेस्टर शुरू
4 अप्रैल से दूसरे सेमेस्टर की क्लास शुरू
9 अगस्त से 21 अगस्त तक दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा
इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी करते हुए बताया कि ‘राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से विचार के बाद स्कूल, कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों को नियमित क्लास के लिए 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला किया गया है.’
मंत्रालय ने आगे कहा कि इस दौरान ऑनलाइन क्लासेज को जारी रखने के आदेश देने के साथ ही इसे बढ़ावा देने की बात भी कही गई है. रियायतों को कंटेनमेंट जोन से बाहर लागू करने का आदेश दिया गया है. हालांकि, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टॉफ को ऑनलाइन टीचिंग और टेली-काउंसलिंग के लिए बुला सकते हैं.
ये वीडियो भी देखें…