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कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर : कोरोना काल में छुट्टी का ऐसे होगा एडजस्टमेंट… राज्य सरकार ने जारी किया सभी विभागों के लिए सर्कुलर…. लॉकडाउन की वजह से ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाये कर्मचारियों को ये करना होगा काम

By NPG News

रायपुर 23 अगस्त 2020। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना अवधि के दौरान छुट्टी को लेकर महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी किया है। जीएडी की तरफ से सभी विभागों को जारी आदेश में अलग-अलग परिस्थिति के अनुरूप गाइडलाइन निर्धारित किया है। राज्य सरकार ने चार परिस्थितियों में छुट्टी को नियमित माना है।

परिस्थिति नंबर -1

सरकारी कर्मचारी जो लॉकडाउन दिनांक 25.03.2020 से अधिकारिक दौरे पर थे और सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता नहीं होने के कारण मुख्यालय नहीं लौट पाये थे।

स्पष्टीकरण –

यदि किसी शासकीय कर्मचारी द्वारा सार्वजनिक परिवहन/उड़ानों की अनुपब्लधता के कारण ड्यूटी में शामिल होने में कठिनाई की सूचना कार्यालय को दिया गया है, वो अधिकारिक दौरे की समाप्ति की तिथि पर ड्यूटी पर उपस्थित होना माना जायेगा।

परिस्थित नंबर-2

सरकारी कर्मचारी जो दिनांक 24.03.2020 के प्रभाव से लॉकडाउन आदेश जारी करने से पहले छुट्टी पर थे और छुट्टी लाकडाउन अवधि के दौरान समाप्त हो गयी।

स्पष्टीकरण

यदि किसी शासकीय कर्मचारी द्वारा सार्वजनिक परिवहन/उड़ानों की अनुपलब्धता के कारन ड्यूटी में शामिल होने में कठिनाई की सूचना कार्यालय को दिया गया है तो छुट्टी की समाप्ति की तिथि से ड्यूटी पर उपस्थित होना माना जाये।

परिस्थित नंबर-3

सरकारी कर्मचारी जो लॉकडाउन से पहले सप्ताह के अंत में अनुमति प्राप्त कर दिनांक 20.03.2020 मुख्यालय छोड़ दिये थे परंतु परिवहन की अनुपब्लधता के कारण दिनांक 23.03.2020 को मुख्यालय नहीं लौट सके।

स्पष्टीकरण

यदि किसी शासकीय कर्मचारी द्वारा सार्वजनिक परिवहन/उड़ानों की अनुपब्धता के कारण ड्यूटी में शामिल होने में कठिनाई की सूचना कार्यालय को दी गयी है, तो दिनांक 23.03.2020 को उपस्थिति ज्वाइन माना जायेगा।

परिस्थिति नंबर-4

सरकारी कर्मचारियों जो दिनांक 25.03.2020 और लॉकडाउन अवधि के साथ लॉकडाउन आदेश जारी करने से पहले अवकाश पर थे, जो लॉकडाउन समाप्ति से पहले छुट्टी को कम कर ड्यूटी में शामिल होना चाहते हैं।

स्पष्टीकरण

ऐसे मामलों में प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत केवल दुर्लभ मामलों में ही अवकाश स्वीकृत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत अवकाश के परित्याग पर अनुमति दी जाये। लॉकडाउन की अवधि के दौरान अवकाश की समाप्ति की तिथि के बाद की तिथि से कर्मचारी को ड्यूटी में उपस्थित मान्य किया जाये।

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