
नईदिल्ली 17 अगस्त 2021. नए वेज कोड की जबरदस्त चर्चाएं चल रही हैं. पहले ये 1 अप्रैल से लागू होने वाला था. लेकिन राज्य सरकारों के अटकलों के कारण इसे नहीं लागू किया गया. ज़ी न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार, अब ये नियम अक्टूबर में लागू किया जा सकता है. इस अवधि तक सभी राज्य भी अपने ड्राफ्ट रूल्स तैयार कर लेंगे. इसके तहत कर्मचारियों की सैलरी ,छुट्टियां आदि में बदलाव होंगे. मीडिया की खबरों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि मोदी सरकार आगामी 1 अक्टूबर 2021 से श्रम कानून के नियमों में बदलाव करने जा रही है. अगर सरकार ऐसा करती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों को आगामी 1 अक्टूबर से 240 अर्जित अवकाश (EL) की बजाए करीब 300 छुट्टियां हर साल मिला करेंगी.
खबरों के अनुसार, केंद्र की मोदी सरकार चालू वित्त वर्ष 2021-22 के पहले महीने की पहली तारीख यानी 1 अप्रैल 2021 से ही श्रम कानूनों के नियमों में बदलाव करना चाहती थी, लेकिन राज्य सरकारों की ओर से इसके लिए तैयारी पूरी नहीं करने और कंपनियों की मानव संसाधन नीतियों (HR Policy) में बदलाव करने में हो रही देरी की वजह से इसे कुछ महीनों के लिए टाल दिया गया था. श्रम मंत्रालय के सूत्रों की ओर से दी जा रही जानकारी के अनुसार, श्रम कानूनों को 1 जुलाई से अधिसूचित करना चाहती थी, लेकिन राज्यों ने नए नियमों को लागू करने को लेकर केंद्र से और मोहलत मांगी थी, जिसकी वजह से इसकी डेडलाइन बढ़ाकर 1 अक्टूबर कर दी गई.
दरअसल, बीते दिनों श्रम कानून के नियमों में बदलाव को लेकर श्रम मंत्रालय, लेबर यूनियन और उद्योगजगत के प्रतिनिधियों के बीच काम के घंटे, सालाना छुट्टियों, पेंशन, पीएफ, टेक होम सैलरी, रिटायरमेंट आदि को लेकर चर्चा हुई थी. इसमें कर्मचारियों की अर्जित छुट्टियां 240 से बढ़ाकर 300 किये जानें की मांग की गई थी. अगर सरकार लेबर यूनियन की मांगों को मान लेती है, तो 1अक्टूबर से सरकारी कर्मचारियों को 300 अर्जित छुट्टियां मिल सकती हैं. सरकार से भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों, बीड़ी श्रमिकों, पत्रकारों और श्रमिकों के साथ ही सिने जगत से जुड़े श्रमिकों के लिए अलग नियम बनाने की मांग की गई है.
श्रम मंत्रालय और मोदी सरकार श्रम कानूनों के नियमों को 1 अक्टूबर से अधिसूचित करना चाहती है. संसद ने अगस्त 2019 को तीन लेबर कोड इंडस्ट्रियल रिलेशन, काम की सुरक्षा, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन और सोशल सिक्योरिटी से जुड़े नियमों में बदलाव किया था.
