GST पर बड़ा फैसला: एंबुलेंस, थर्मामीटर, रेमडेसिविर दवा, ऑक्सीमीटर के दाम में कटौती, जानें अब किस पर कितना लगेगा टैक्स…
नई दिल्ली 12 जून 2021. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने रेमडेसिविर पर टैक्स की दर को 12 से घटाकर पांच प्रतिशत करने की सहमति दी है. वहीं टोसिलिमैब, एम्फोटेरिसिन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया है. 44वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग की जानकारी देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद में टीके पर पांच प्रतिशत की टैक्स दर को कायम रखने पर सहमति बनी है. वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र 75% वैक्सीन खरीदेगा और इसके जीएसटी का भी भुगतान करेगा लेकिन जीएसटी से होने वाली आय का 70% राज्यों के साथ साझा किया जाएगा.
GST काउंसिल की बैठक में रोगियों के आने-जाने में इस्तेमाल होने वाले वाहन यानी एंबुलेंस पर टैक्स की दरों में भारी कटौती की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि काउंसिल ने एंबुलेंस पर GST की दर को घटाकर 12% करने का फैसला किया है। अभी तक एंबुलेंस पर 28% की दर से GST वसूला जा रहा है। ब्लैक फंगस के इलाज में Tocilizumab और एम्फोथ्रेसिन-बी का इस्तेमाल होता है। इन पर 5% GST लगता है। काउंसिल ने इन दवाओं पर GST ना लेने का फैसला किया है।
GST काउंसिल ने 28 मई को हुई बैठक में कोविड और ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और सामान पर टैक्स की दरों पर विचार करने के लिए 8 मंत्रियों के समूह के गठन का फैसला किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि मंत्री समूह की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए दरों में कटौती का फैसला किया गया है।
किस पर कितनी कटौती?
– ऑक्सीमीटर पर GST दर 12% से घटाकर 5%
– वेंटिलेटर पर GST दर 12% से घटाकर 5%
– रेमडेसिविर पर GST दर 12% से 5%
– मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर GST दर 12% से घटाकर 5%
– BiPaP मशीन पर GST दर 12% से घटाकर 5%
– पल्स ऑक्सीमीटर पर GST दर 12% से घटाकर 5%
– ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर GST दर को 12% से घटाकर 5%
– इलेक्ट्रिक फर्नेसेज पर GST दर 12% से घटाकर 5%
– थर्मामीटर पर GST दर 12% से घटाकर 5%
RT-PCR मशीन पर टैक्स में कोई कटौती नहीं
GST काउंसिल की बैठक में कोविड से जुड़ी कई अन्य वस्तुओं पर टैक्स में कोई कटौती नहीं की गई है। RT-PCR मशीन, RNA मशीन और जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन पर टैक्स की दरों में कोई कटौती नहीं हुई है। इन पर 18% की दर से टैक्स लगता है। इसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग किट्स पर लगने वाले 12% टैक्स को भी बरकरार रखा गया है। कोविड टेस्टिंग किट बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर भी टैक्स की दरों में कोई कटौती नहीं की गई है।
कोरोना वैक्सीन पर जीएसटी को माफ करने की जोर-शोर से मांग हो रही थी, लेकिन काउंसिल ने कोरोना वैक्सीन पर 5 पर्सेंट की दर से जीएसटी जारी रहने का फैसला किया. वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के चयन में कोई भेदभाव नहीं है. इसमें कोई राजनीति नहीं है. वैक्सीन पर 5% जीएसटी है. इसमें 75% खरीदारी केंद्र सरकार कर रही है. मुफ्त में वैक्सीन लगेगी तो जनता पर जीएसटी का कोई भार नहीं पड़ेगा.