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बाटला हाउस इनकाउंटर में बड़ा फैसला…..आतंकी आरिज को फांसी की सजा…..11 लाख का जुर्माना भी लगाया, 10 लाख इंस्पेक्टर के परिवार को दिये जायेंगे

बाटला हाउस इनकाउंटर में बड़ा फैसला…..आतंकी आरिज को फांसी की सजा…..11 लाख का जुर्माना भी लगाया, 10 लाख इंस्पेक्टर के परिवार को दिये जायेंगे
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By NPG News

नयी दिल्ली 15 मार्च 2021। बाटला एनकाउंटर केस में आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई गई है. दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना है. आरिज खान को कोर्ट ने 8 मार्च को दोषी करार दिया था. आतंकी आरिज खान पर कोर्ट ने 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसमें 10 लाख रुपये इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के परिवार को दिए जाएंगे. इस मामले में इससे पहले आरोपी शहजाद अहमद को 2013 में सजा हुई थी. जबकि इनके 2 साथी आतिफ आमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए थे.

बता दें कि दिल्ली में साल 2008 में हुए बटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद आरिज भाग गया था, साल 2018 में उसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया था. साकेत कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना है. पुलिस ने आतंकवादी संगठन ‘इंडियन मुजाहिदीन’ से कथित रूप से जुड़े खान को मौत की सजा दिए जाने का अनुरोध किया था. पुलिस ने कहा कि यह केवल हत्या का मामला नहीं है, बल्कि न्याय की रक्षा करने वाले कानून प्रवर्तन अधिकारी की हत्या का मामला है.

आरिज खान के वकील ने मृत्युदंड का विरोध किया. इसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने शाम चार बजे के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया.अदालत ने 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान हुई शर्मा की हत्या और अन्य अपराधों के लिए आरिज खान को आठ मार्च को दोषी ठहराया था. अदालत ने कहा था कि यह साबित होता है कि आरिज खान और उसके साथियों ने पुलिस अधिकारी पर गोली चलाई और उनकी हत्या की.

दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के निरीक्षक शर्मा की हत्या कर दी गई थी. इस मामले के संबंध में जुलाई 2013 में एक अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी शहजाद अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इस फैसले के विरुद्ध अहमद की अपील हाई कोर्ट में लंबित है. आरिज खान घटनास्थल से भाग निकला था और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था. खान को 14 फरवरी 2018 को पकड़ा गया और तब से उस पर मुकदमा चल रहा है.धमाकों के बाद तब आरिज पर 15 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था और इसके खिलाफ इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस निकला हुआ था. आजमगढ़ के रहने आरिज खान उर्फ जुनैद को स्पेशल सेल की टीम ने फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया.

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