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बिग ब्रेकिंग : राज्य सरकार का सबसे बड़ा फैसला….सभी दफ्तर 31 मार्च तक के लिए बंद…..इमरजेंसी सेवाओं के दफ्तर खुले रहेंगे….अधिकारियों के लिए वर्क एट होम का आदेश जारी….दफ्तर आने व जाने वाले कर्मचारियों के लिए नया गाइड लाइन जारी….शुक्रवार के जारी आदेश में संशोधन… पढ़िये जीएडी ने क्या दिया है कर्मचारी व अधिकारी के लिए नया आदेश

बिग ब्रेकिंग : राज्य सरकार का सबसे बड़ा फैसला….सभी दफ्तर 31 मार्च तक के लिए बंद…..इमरजेंसी सेवाओं के दफ्तर खुले रहेंगे….अधिकारियों के लिए वर्क एट होम का आदेश जारी….दफ्तर आने व जाने वाले कर्मचारियों के लिए नया गाइड लाइन जारी….शुक्रवार के जारी आदेश में संशोधन… पढ़िये जीएडी ने क्या दिया है कर्मचारी व अधिकारी के लिए नया आदेश
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By NPG News

रायपुर 21 मार्च 2020। राज्य सरकार ने कोरोना के मद्देनजर अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। शुक्रवार को वर्क एट होम के निर्देश में आंशिक संशोधन करते हुए सभी दफ्तरों को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है।

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राज्य सरकार अधिकारियों के लिए निर्देश जारी किया है कि सभी भारसाधक सचिव और विभागाध्यक्ष घर से बैठकर ही 31 मार्च तक काम करेंगे। विभाग और विभागाध्यक्ष कार्यालय के अन्य अधिकारी व कर्मचारियों के लिए निर्देश है कि कम से कम उपस्थिति में दफ्तर का काम संचालित करें।

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हालांकि इमरजेंसी सेवाओं के अधिकारी व कर्मचारी के लिए पूर्व की तरह दफ्तर संचालित होंगे। सामान्य प्रशासन विभआग के आदेश के मुताबिक कोरोना से निपटने में शामिल विभाग, स्वास्थ्य सेवाएं, कानून व्यवस्था, कमिश्नर कार्यालय, आईजी दफ्तर, कलेक्टरेट, एसपी दफ्तर, एसडीएम दफ्तार शामिल है।

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वहीँ राजस्व, तहसील, पुलिस थाने, चौकी, फायर ब्रिगेड, जेल, बिजली, पेयजल, साफ सफाई सहित अन्य इमरजेंसी सेवाओं के दफ्तर खुले रहेंगे। जबकि इन दफ्तरों के अलावे 31 मार्च तक सभी दफ्तरो को बंद करने का आदेश दिया गया है।

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वहीं दफ्तरों में लोगों की कम से कम आवक का भी आदेश दिया गया है। अधिकारी कर्मचारी मोबाइल के जरिए संपर्क में रहेंगे और काम का निष्पादन करेंगे।

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दफ्तर आने वाले अधिकारी व कर्मचारी की उपस्थिति और कार्यालय से वापस जाने के समय में हर पाली में न्यूनतम 4 घंटे का अंतर रखने का निर्देश दिया गया है।

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हालांकि ये निर्देश विधानसभा के लिए लागू नहीं होगी।

डीजीपी ने सभी प्रशिक्षणों को तत्काल स्थगित करने के दिये निर्देश, वारंट और मुलजिम पेशी में पुलिस कर्मचारियों को ना भेजने के भी निर्देश…. पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शासकीय कार्य से राज्य के बाहर नहीं जा सकेंगे

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