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New Toll Rules 2026 : टोल का नियम बदला अगर नही किया ये काम तो कबाड़ बन जाएगी आपकी गाड़ी, न बेच पाएंगे और न ही सड़क पर चला पाएंगे

अगर आप भी अपनी गाड़ी का टोल टैक्स बचाने या पेंडिंग रखने की सोच रहे है, तो सावधान हो जाइए, भारत सरकार ने मोटर व्हीकल नियमो मे बड़ा बदलाव करते हुए सेन्ट्रल मोटर व्हीकल रुल 2026 को लागू कर दिया है

New Toll Rules 2026 : टोल का नियम बदला अगर नही किया ये काम तो कबाड़ बन जाएगी आपकी गाड़ी, न बेच पाएंगे और न ही सड़क पर चला पाएंगे
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 New Toll Rules 2026 : टोल का नियम बदला अगर नही किया ये काम तो कबाड़ बन जाएगी आपकी गाड़ी, न बेच पाएंगे और न ही सड़क पर चला पाएंगे

By UMA

नई दिल्ली : New Toll Rules 2026 : अगर आप भी अपनी गाड़ी का टोल टैक्स बचाने या पेंडिंग रखने की सोच रहे है, तो सावधान हो जाइए, भारत सरकार ने मोटर व्हीकल नियमो मे बड़ा बदलाव करते हुए सेन्ट्रल मोटर व्हीकल रुल 2026 को लागू कर दिया है अब अगर आपकी गाड़ी पर टोल का पैसा बकाया है, तो आपको सिर्फ जुर्माना ही नहीं भरना होगा, बल्कि गाड़ी से जुड़ी जरूरी सरकारी सुविधाएं भी रोक दी जाएगी

NOC और गाड़ी ट्रांसफर पर लगेगा रोक

वाहन मालिको के लिए सबसे बड़ी मुश्किल अब गाड़ी बेचने या ट्रांसफर करने में आएगी, किसी भी गाड़ी को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म 28 और NOC की जरूरत होती है, नए नियमो के मुताबिक, जब तक आपके वाहन पर टोल का एक भी रुपया बकाया रहेगा, तब तक आरटीओ विभाग आपको NOC जारी नही करेगा, यानी टोल क्लियर किए बिना आप अपनी गाड़ी का मालिकाना हक नही बदल पाएंगे

नहीं मिलेगा फिटनेस सर्टिफिकेट

यह नियम पुराने और कमर्शियल वाहनो के लिए और भी सख्त है, गाड़ियो की सुरक्षा और सड़को पर चलने की योग्यता के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है नए नियम के बाद, जिन वाहनो पर टोल बकाया है, उनके फिटनेस सर्टिफिकेट को न तो रिन्यू किया जाएगा और न ही नया सर्टिफिकेट जारी होगा, बिना फिटनेस के गाड़ी सड़क पर चलाना गैर कानूनी है, ऐसे मे वाहन मालिको को हर हाल में टोल चुकाना होगा

ट्रांसपोर्ट सेक्टर नेशनल परमिट

ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े लोगो के लिए भी सरकार ने कड़े निर्देश दिए है अब ट्रक, बस और अन्य कमर्शियल वाहनो को नेशनल परमिट तभी दिया जाएगा, जब उनके खिलाफ कोई भी टोल बकाया न हो, इसका सीधा मतलब है की बिना टोल चुकाए अब व्यापारिक वाहन देशभर मे नहीं चल सकेंगे

क्या है Unpaid User Fee का मतलब

सरल भाषा मे समझे तो जब आपकी गाड़ी किसी नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा से गुजरती है और FASTag के जरिए आपका टोल दर्ज तो हो जाता है लेकिन किसी वजह से वह पैसा जमा नही हो पाता, तो उसे Unpaid User Fee कहा जाता है नेशनल हाईवे एक्ट, 1956 के तहत तय समय मे इस राशि को जमा करना अनिवार्य है अब ऐसे पेंडिंग मामलों मे वाहन मालिक को सरकारी सेवाओ से वंचित रहना पड़ सकता है

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