बेटी को जन्म देती ही पति ने बीबी का घोंट दिया गला…. कोर्ट ने सुनायी आजीवन कारावास की सजा…. 1 साल के भीतर कोर्ट ने सुनायी सजा…

Update: 2020-03-04 10:54 GMT

पेंड्रा 4 मार्च 2020।प्रसव के ठीक बाद गर्भवती पत्नी को हत्या करने वाले हैवान को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में एक साल के भीतर आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनायी। घटना गौरेला के गोरखेड़ा गांव की है। पिछले साल 13 मार्च को गोलू गोंड ने अपनी पत्नी समलिया की गला दबाकर हत्या कर दी थी। पति को शक था कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध है। इसे लेकर दोनों के बीच विवाद भी होता था।

पत्नी की हत्या के बाद आरोपी गोलू ने ये कहकर परिजनों को गुमराह किया कि समलिया की मौत प्रसव के दौरान हो गयी है। जिस वक्त पत्नी की हत्या उसने की, उससे ठीक पहले ही एक बच्ची को उसने जन्म दिया था।

 

मौत की सूचना पर जब परिजन पहुंचे तो चोट और गले में निषान देखकर गौरेला पुलिस को सूचना दिया जिस पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई। गौरेला पुलिस ने धारा 302 के तहत अपराध कायम कर आरोपी को गिरफतार किया। इस मामले में फैसला सुनाते हुये अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान ने आरोपी गोलू गोंड़ को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 100 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी तथा अर्थदंड के भुगतान में चूक करने पर 15 दिन के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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