ESIC के डायरेक्टर की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक…. सीनियरिटी लिस्ट की अनदेखी कर जूनियर को संचालक बनाने को किया गया था चैलेंज…. राज्य सरकार से कोर्ट ने जवाब किया तलब

Update: 2020-03-18 16:35 GMT

रायपुर 18 मार्च 2020। कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं में डायरेक्टर पद पर डॉ राजेश डेगन की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। डॉ राजेश डेगन की नियुक्ति को सीनियरिटी के आधार पर कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने नियुक्ति को गलत मानते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है, साथ ही उनकी नियुक्ति पर भी रोक लगा दी।

दरअसल कर्मचारी राज्य बीमा सेवा के डायरेक्टर पद से 31 जनवरी को डाक्टर वीबी भसीन रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद श्रम विभाग ने उनके स्थान पर बीमा चिकित्सा पदाधिकारी डॉ राजेश डेगन को उसी दिन डायरेक्टर का एडिश्नल चार्ज दे दिया। सीनियरिटी लिस्ट में छठे नंबर पर आने के बावजूद डा राजेश डेगन को डायरेक्टर बना दिया गया था, लिहाजा डा विभा वाजपेयी ने डा राजेश की नियुक्ति को गलत बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

सीनियरिटी लिस्ट में डा विभा पहले नंबर पर थी, जबकि डा राजेश लिस्ट में छठे नंबर थे, बावजूद विभाग ने सीनियरिटी लिस्ट की अनदेखी कर डा राजेश को डायरेक्टर बना दिया था। लिहाजा कोर्ट में नियुक्ति को गलत बताते हुए उस पर रोक लगा दी है साथ ही राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

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