बिलासपुर विधायक शैलेष पांडेय के ख़िलाफ़ ग़ैर ज़मानती धाराओं में अपराध दर्ज…… जरुरतमंदों को दवा राशन दे रहे थे…… धारा 144 के उल्लंघन का आरोप

Update: 2020-03-29 12:47 GMT

बिलासपुर,29 मार्च 2020। क्षेत्रीय विधायक शैलेष पांडेय के ख़िलाफ़ पुलिस ने ग़ैर ज़मानती धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया है। कोरोना संक्रमण के दौरान उनके निवास पर सोशल डिस्टेसिंग की अवहेलना और धारा 144 का उल्लंघन पाते हुए विधायक शैलेष पांडेय के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया गया है।
विधायक शैलेष पांडेय के निवास पर राशन और दवा का वितरण किया जा रहा था, जिसकी वजह से वहाँ बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई थी। अज्ञात शिकायत के बाद पुलिस वहाँ पहुँची और पाया कि यह धारा 144 का उल्लंघन है।

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सिविल लाईन पुलिस ने अपराध क्रमांक 229/20 के तहत धारा 269 और 188 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस ने अपनी तहरीर में लिखा है कि, भीड़ ज़्यादा थी, और संक्रमण जीवन के लिए संकटापन्न है, विधायक जी द्वारा किए कार्य से वायरस का संक्रमण फैलने की आशंका थी।
विधायक शैलेष पांडेय ने NPG से कहा –

“यह सही है कि हम सभी दवाएँ और भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं.. वार्ड तक पहुँच कर रहे हैं.. मुझे ख़ुद नहीं पता कि, इतनी भीड़ कैसे आ गई.. ऐसे समुह में नहीं आते थे.. मैंने खुद भी आग्रह किया है कि, वे घर जाएँ.. मदद हम घर तक पहुँचाएँगे.. मुझे कुछ देर बाद पता चला कि मेरे विरुद्ध अपराध दर्ज हो गया है.. मैं बस यह कह सकता हूँ.. सुरक्षा के मानक मापदंडों का ख़्याल रखते हुए मदद कर रहा हूँ और करते रहूँगा.. शेष कुछ नहीं कहना है”

इधर इस मामले में कप्तान प्रशांत अग्रवाल ने कहा –

“विधायक निवास में भीड़ वर्तमान स्थितियों में स्वीकार्य नहीं है, हमने पूर्व में भी आग्रह किया था कि वे सहयोग करें.. और सुरक्षा मानकों का ध्यान रखें.. जो नियम कहता है पुलिस ने वही किया है”

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