NPG बिग ब्रेकिंग: सरगुजा विवि के कुलपति की सरकार ने की छुट्टी, विवि में धारा 52 के तहत कार्यवाही की राज्यपाल से अनुशंसा

Update: 2020-01-06 10:25 GMT

रायपुर, 6 जनवरी 2019। भूपेश सरकार के कार्यकाल में यह पहला मौक़ा होगा जबकि किसी कुलपति को हटाने का फ़ैसला सरकार ने लिया हो। सरगुजा विश्वविद्यालय के कुलपति रोहिणी प्रसाद को राज्य सरकार ने हटाए जाने की अनुशंसा राज्यपाल को भेज दी है।

सरगुजा विश्वविद्यालय को लेकर राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिस में उल्लेख है कि, गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा के क्रियाकलापों में कुप्रशासन और अव्यवस्था, समन्वय की कमी,आंतरिक विवाद के कारण स्वस्थ शैक्षणिक एवं प्रशासनिक वातावरण का अभाव और जनसाधारण एवं छात्रों के मन में विश्वविद्यालय के विश्वसनीयता के प्रति गिरावट आई है।जिस वजह से छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 13,14,23से 25 तक,40,47,54 तथा 68 के प्रावधानों को लागू किया जाता है।

इस के मायने यह हैं कि राज्य सरकार यह मान रही है कि कुलपति रोहिणी प्रसाद को तत्काल हटाया जाना है, और सरकार ने अपनी अनुशंसा राज्यपाल भवन भेज दी है।
सरगुजा विश्वविद्यालय के 11 वर्षों के इतिहास में यह पहला मौक़ा है जबकि किसी कुलपति को हटाए जाने का फ़ैसला लिया गया हो।हालाँकि इस के बाद अभी राज्यपाल भवन से अंतिम औपचारिक आदेश निकलना बाक़ी है।

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