वित्त विभाग की अहम बैठक कल, छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए दिये दो बिंदु में सुझाव...

Update: 2022-04-05 15:17 GMT

रायपुर 5 अप्रैल 2022। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशनके प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने सचिव वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन को पत्र लिखकर प्रथम नियुक्ति तिथि से अर्हकारी (अर्हतादायी) सेवा की गणना पेंशन के लिए करने सहित दो बिंदु को बैठक के एजेंडा में शामिल करने की मांग की है।

ज्ञात हो कि सचिव वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में एन पी एस योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने राजस्थान भेजे गए अध्ययन दल के आधार पर 6 अप्रैल 2022 को वित्त विभाग व संचालक कोष लेखा के अधिकारियों की आवश्यक बैठक आयोजित की गई है।

मुख्यमंत्री द्वारा बस्तर में छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित पेंशन आभार सम्मेलन में प्रथम नियुक्ति तिथि से पेंशन की गणना करने हेतु मुख्य सचिव को निर्देश देने का आश्वासन दिया है अतः बैठक हेतु तय किए गए एजेंडा में निम्न दो बिन्दूओं को शामिल करने का आग्रह छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजिद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, डॉ कोमल वैष्णव, प्रांतीय सचिव मनोज सनाढ्य प्रांतीय कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक ने किया है

जिसमे

1 - छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक /पंचा/पंग्राविवि/22/2011/1096 रायपुर दिनांक 02/11/2011 के तहत 01 अप्रैल 2012 से पंचायत संवर्ग के शिक्षकों (शिक्षा कर्मियों) के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू कर कटौती प्रारंभ किया गया है।

वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर के अधिसूचना क्रमांक 977/सी–761/वि/नि/चार/04 रायपुर दिनांक 27 अक्टूबर 2004 द्वारा 1/11/2004 अथवा इसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों के लिए एक नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू किया गया है। अतः 1/11/2004 के पूर्व नियुक्त (जिस समय 1976 का पेंशन नियम प्रचलित था) शिक्षा कर्मियों (वर्तमान पद एल बी शिक्षक संवर्ग ) को उनके प्रथम नियुक्ति तिथि से अर्हकारी (अर्हतादायी) सेवा की गणना पेंशन के लिए किया जावे ताकि उनका भी सेवानिवृत्ति पर 50 % पेंशन निर्धारण हो सके तथा 1 /11/2004 से 31/03/2012 तक नियुक्त शिक्षकों की एन पी एस कटौती नही की गई है, उपरोक्त अवधि में नियुक्त शिक्षक संवर्ग (शिक्षा कर्मी) को भी प्रथम नियुक्ति तिथि से अर्हकारी (अर्हतादायी) सेवा की गणना पुरानी पेंशन के लिए किया जावे।

2 - दिनांक 1/1/1996 से प्रभावशील पुनरीक्षित वेतनमानों में प्राप्त वेतन के आधार पर पेंशन, पेंशन नियम 1976 में परिभाषित अनुसार 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा होने पर 50 % पेंशन निर्धारण का प्रावधान है, कम सेवा होने पर अनुपातिक पेंशन प्राप्त होगी, चूंकि भर्ती की आयु पुरूष के लिए अधिकतम 35 वर्ष व महिला के लिए अधिकतम 45 वर्ष निर्धारित होने के कारण 33 वर्ष अर्हकारी सेवा पूर्ण कर पाना अनेक कर्मचारियों के लिए संभव नही है अतः निवेदन है कि 33 वर्ष अर्हकारी सेवा के स्थान पर 25 वर्ष अर्हकारी सेवा होने पर 50 % पेंशन निर्धारण का प्रावधान किया जावे।



 


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