Chhattisgarh Top News Today : रायपुर. छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी है, न ही राज्य सरकार को लौटाया है. संविधान में विधानसभा से पारित किसी विधेयक के संबंध में राज्यपाल के तीन अधिकार है. राज्यपाल विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं या पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं या राष्ट्रपति को भेज सकते हैं. राज्यपाल कब तक अपने पास रख सकते हैं, इसका कोई उल्लेख नहीं है. यानी यह अनिश्चितकाल के लिए भी हो सकता है. दरअसल, आज एक खबर ने राज्य के हर वर्ग का ध्यान खींचा. खबर थी कि राज्यपाल ने संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया है. हालांकि राजभवन ने इसका खंडन किया है. इसके बाद एक बार फिर राज्यपाल के अधिकार पर बहस छिड़ गई है. आगे पढ़ें, पीसीसीएफ संजय शुक्ला ने रेरा अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के बाद वीआरएस के लिए अप्लाई किया है. ईडी छापों के संबंध में हाईकोर्ट ने क्या कहा, आर्थिक सर्वे कर रहे शिक्षक की क्यों हुई पिटाई, 48 घंटे में मौसम पर अलर्ट टॉप न्यूज में...
Chhattisgarh Top News Today : रायपुर. छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी है, न ही राज्य सरकार को लौटाया है. संविधान में विधानसभा से पारित किसी विधेयक के संबंध में राज्यपाल के तीन अधिकार है. राज्यपाल विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं या पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं या राष्ट्रपति को भेज सकते हैं. राज्यपाल कब तक अपने पास रख सकते हैं, इसका कोई उल्लेख नहीं है. यानी यह अनिश्चितकाल के लिए भी हो सकता है. दरअसल, आज एक खबर ने राज्य के हर वर्ग का ध्यान खींचा. खबर थी कि राज्यपाल ने संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया है. हालांकि राजभवन ने इसका खंडन किया है. इसके बाद एक बार फिर राज्यपाल के अधिकार पर बहस छिड़ गई है. आगे पढ़ें, पीसीसीएफ संजय शुक्ला ने रेरा अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के बाद वीआरएस के लिए अप्लाई किया है. ईडी छापों के संबंध में हाईकोर्ट ने क्या कहा, आर्थिक सर्वे कर रहे शिक्षक की क्यों हुई पिटाई, 48 घंटे में मौसम पर अलर्ट टॉप न्यूज में...