Chhattisgarh Top News Todayरायपुर. छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में एडमिशन के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है. तकनीकी शिक्षा विभाग ने इन पाठ्यक्रमों के लिए उम्र की सीमा खत्म कर दी है. साथ ही, दूसरे राज्यों के लिए जो 10 प्रतिशत सीटें होती थीं, उसे खत्म कर दिया है. यानी 100 प्रतिशत सीटें स्थानीय स्टूडेंट्स के लिए आरक्षित होंगी. हालांकि यदि सीटें खाली होंगी तो दूसरे राज्य के स्टूडेंट्स को मौका दिया जा सकेगा. तकनीकी शिक्षा विभाग ने एम. फॉर्मेसी, एमबीए, एम. टेक और एमसीए आदि चार पीजी कोर्स के अलावा बी.टेक, बी. फॉर्मेसी व पॉलीटेक्नीक के लिए प्रवेश नियम जारी कर दिया है. पहली बार सभी कोर्स के लिए अलग-अलग प्रवेश नियम जारी किया गया है. इससे पहले सभी कोर्स के लिए एक ही प्रवेश नियम जारी किया जाता था. छात्रों की असुविधा के कारण इस बार अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी किया गया है. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए उम्र की सीमा खत्म कर दी गई है. यानी कोई भी इसमें एडमिशन ले सकेंगे. स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो दिक्कत आती थी, उसे देखते हुए यह हिस्सा हटा दिया गया है. हालांकि कॉलेज में एडमिशन के दौरान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा. इस दौरान यदि जानकारियां गलत पाई गईं तो एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा, इसलिए उन्हें सावधानी से फॉर्म भरना होगा. अधिकारियों ने प्राइवेट संस्थाओं के कैम्प में फॉर्म भरने के बजाय काउंसिलिंग के दौरान अपने हाथों से फॉर्म भरने पर जोर दिया है, जिससे वे बेहतर कॉलेजों का विकल्प चुन सकें. ऐसा देखा गया है कि प्राइवेट संस्थाओं के प्रतिनिधि विकल्प में सिर्फ अपने कॉलेज का नाम जोड़ देते हैं. इस वजह से वे दूसरे बेहतर कॉलेज में एडमिशन पाने से चूक जाते हैं. जल्द ही काउंसिलिंग की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी. टॉप न्यूज में आगे पढ़ें, दक्षिण भारत भाजपा मुक्त, सुप्रीम कोर्ट की शरण में त्रिपाठी और दास, मदर्स डे के पहले दिन सुलझा मां बेटे का झगड़ा...
Chhattisgarh Top News Todayरायपुर. छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में एडमिशन के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है. तकनीकी शिक्षा विभाग ने इन पाठ्यक्रमों के लिए उम्र की सीमा खत्म कर दी है. साथ ही, दूसरे राज्यों के लिए जो 10 प्रतिशत सीटें होती थीं, उसे खत्म कर दिया है. यानी 100 प्रतिशत सीटें स्थानीय स्टूडेंट्स के लिए आरक्षित होंगी. हालांकि यदि सीटें खाली होंगी तो दूसरे राज्य के स्टूडेंट्स को मौका दिया जा सकेगा. तकनीकी शिक्षा विभाग ने एम. फॉर्मेसी, एमबीए, एम. टेक और एमसीए आदि चार पीजी कोर्स के अलावा बी.टेक, बी. फॉर्मेसी व पॉलीटेक्नीक के लिए प्रवेश नियम जारी कर दिया है. पहली बार सभी कोर्स के लिए अलग-अलग प्रवेश नियम जारी किया गया है. इससे पहले सभी कोर्स के लिए एक ही प्रवेश नियम जारी किया जाता था. छात्रों की असुविधा के कारण इस बार अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी किया गया है. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए उम्र की सीमा खत्म कर दी गई है. यानी कोई भी इसमें एडमिशन ले सकेंगे. स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो दिक्कत आती थी, उसे देखते हुए यह हिस्सा हटा दिया गया है. हालांकि कॉलेज में एडमिशन के दौरान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा. इस दौरान यदि जानकारियां गलत पाई गईं तो एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा, इसलिए उन्हें सावधानी से फॉर्म भरना होगा. अधिकारियों ने प्राइवेट संस्थाओं के कैम्प में फॉर्म भरने के बजाय काउंसिलिंग के दौरान अपने हाथों से फॉर्म भरने पर जोर दिया है, जिससे वे बेहतर कॉलेजों का विकल्प चुन सकें. ऐसा देखा गया है कि प्राइवेट संस्थाओं के प्रतिनिधि विकल्प में सिर्फ अपने कॉलेज का नाम जोड़ देते हैं. इस वजह से वे दूसरे बेहतर कॉलेज में एडमिशन पाने से चूक जाते हैं. जल्द ही काउंसिलिंग की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी. टॉप न्यूज में आगे पढ़ें, दक्षिण भारत भाजपा मुक्त, सुप्रीम कोर्ट की शरण में त्रिपाठी और दास, मदर्स डे के पहले दिन सुलझा मां बेटे का झगड़ा...