Chhattisgarh Top News Todayरायपुर. छत्तीसगढ़ में भर्तियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है. राज्य सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने के साथ ही कैविएट भी लगाएं जिससे भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह की रुकावट न आए. सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अंतर्गत मुख्य लिखित परीक्षा का टाइम टेबल जारी करने से पहले कैविएट दायर किया गया. इसके बाद विज्ञापन जारी किया गया है.बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मई को अपने महत्वपूर्ण फैसले में राज्य सरकार को भर्तियों और प्रमोशन के लिए अंतरिम राहत दी है. इसके तुरंत बाद सीएम भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी अशोक जुनेजा, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव, पीएससी के अध्यक्ष के साथ हाईलेवल मीटिंग की और मिशन मोड पर भर्तियां करने के निर्देश दिए. इसके बाद 12 हजार से ज्यादा शिक्षकों के साथ ही अलग-अलग विभागों में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा रहा है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम राहत के खिलाफ एक याचिका भी लगाई गई, जिसे तीन जजों की बेंच में यह तर्क देकर खारिज कर दिया कि वे समर वेकेशन के बाद इस मामले में विस्तृत सुनवाई करने वाले हैं. हालांकि अभी भी यह दुविधा की स्थिति बनी हुई थी कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किसी तरह की याचिका दाखिल न हो, जिससे ऐसी स्थिति बने, इसलिए कैविएट का रास्ता चुना गया है. गौरतलब है कि सितंबर, 2022 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य में लागू 58 प्रतिशत आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया. इसके बाद छत्तीसगढ़ में आरक्षण की स्थिति शून्य हो गई थी. इसके बाद से ही भर्ती प्रक्रिया पर भी रोक लग गई थी.
Chhattisgarh Top News Todayरायपुर. छत्तीसगढ़ में भर्तियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है. राज्य सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने के साथ ही कैविएट भी लगाएं जिससे भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह की रुकावट न आए. सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अंतर्गत मुख्य लिखित परीक्षा का टाइम टेबल जारी करने से पहले कैविएट दायर किया गया. इसके बाद विज्ञापन जारी किया गया है.बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मई को अपने महत्वपूर्ण फैसले में राज्य सरकार को भर्तियों और प्रमोशन के लिए अंतरिम राहत दी है. इसके तुरंत बाद सीएम भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी अशोक जुनेजा, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव, पीएससी के अध्यक्ष के साथ हाईलेवल मीटिंग की और मिशन मोड पर भर्तियां करने के निर्देश दिए. इसके बाद 12 हजार से ज्यादा शिक्षकों के साथ ही अलग-अलग विभागों में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा रहा है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम राहत के खिलाफ एक याचिका भी लगाई गई, जिसे तीन जजों की बेंच में यह तर्क देकर खारिज कर दिया कि वे समर वेकेशन के बाद इस मामले में विस्तृत सुनवाई करने वाले हैं. हालांकि अभी भी यह दुविधा की स्थिति बनी हुई थी कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किसी तरह की याचिका दाखिल न हो, जिससे ऐसी स्थिति बने, इसलिए कैविएट का रास्ता चुना गया है. गौरतलब है कि सितंबर, 2022 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य में लागू 58 प्रतिशत आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया. इसके बाद छत्तीसगढ़ में आरक्षण की स्थिति शून्य हो गई थी. इसके बाद से ही भर्ती प्रक्रिया पर भी रोक लग गई थी.