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Raigarh News: मुर्गा नहीं बनाने पर पत्नी की हत्या, फिर आत्महत्या बताने शव को लटकाया...

Raigarh News: छत्तीसगढ़ में मुर्गा नहीं बनाने पर पत्नी ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस से बचने के लिए हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

Raigarh News: मुर्गा नहीं बनाने पर पत्नी की हत्या, फिर आत्महत्या बताने शव को लटकाया...
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By Sandeep Kumar

Raigarh News: रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मुर्गा नहीं बनाने पर पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। फिर घटना को आत्महत्या बताने के लिए शव को फंदे से लटका दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी का नाम गिरधारी पैकरा है।

एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देश पर थाना लैलूंगा पुलिस ने महिला की संदिग्ध मृत्यु के मामले का खुलासा करते हुए उसके पति को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

जानकारी के अनुसार थाना लैलूंगा क्षेत्र के ग्राम काराडेगा पटेलपारा में 24 दिसंबर 2025 की शाम पति-पत्नी के बीच मामूली विवाद के दौरान पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी गिरधारी पैकरा उम्र 27 वर्ष निवासी काराडेगा पटेलपारा द्वारा थाना लैलूंगा में मर्ग सूचना दर्ज कराई गई थी, जिसमें उसने बताया कि उसकी पत्नी डिजेश्वरी पैकरा ने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है।

मर्ग क्रमांक 173/2025 धारा 194 बीएनएसएस के तहत विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा की गई बारीकी से जांच एवं शव परीक्षण रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा मृतिका की मृत्यु हत्यात्मक होना स्पष्ट किया गया। जांच में यह तथ्य सामने आया कि दिनांक 24.12.2025 की शाम आरोपी बिना पूछे मुर्गा लेकर घर पहुंचा, जिस पर पत्नी द्वारा नाराजगी जताए जाने से दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद के दौरान आरोपी ने लोहे की फुंकनी एवं धारदार परसूल से मारपीट कर रस्सी से गला घोंटकर पत्नी की हत्या कर दी।

हत्या के बाद आरोपी ने अपराध को छुपाने की नीयत से मृतिका को फांसी पर लटकाकर आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया और परिजनों व ग्रामीणों को झूठी जानकारी दी। मर्ग जांच में अपराध के साक्ष्य छुपाने एवं मिथ्या सूचना देने की पुष्टि होने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 03/2026 धारा 103(1) एवं 238 भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना अधिकारी द्वारा आरोपी से मेमोरेंडम पर घटना में प्रयुक्त लोहे की फुकनी और परसूल और महत्वपूर्ण साक्ष्य जप्त कर उसे गिरफ्तार किया गया।

आरोपी गिरधारी पैकरा को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी लैलूंगा उपनिरीक्षक गिरधारी साव, सहायक उप निरीक्षक देव प्रसाद चौहान एवं हमराह स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

Sandeep Kumar

संदीप कुमार कडुकार: रायपुर के छत्तीसगढ़ कॉलेज से बीकॉम और पंडित रवि शंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से MA पॉलिटिकल साइंस में पीजी करने के बाद पत्रकारिता को पेशा बनाया। मूलतः रायपुर के रहने वाले हैं। पिछले 10 सालों से विभिन्न रीजनल चैनल में काम करने के बाद पिछले सात सालों से NPG.NEWS में रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

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