छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का महत्पूर्ण फैसला: पाक्सो एक्ट में यौन उत्पीड़न को साबित करने के लिए शारीरिक चोट दिखाना जरुरी नहीं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने दुष्कर्म के आरोपी की अपील को खारिज करते हुए पाक्सो एक्ट के तहत विशेष कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को बरकरार रखा है।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का महत्पूर्ण फैसला: पाक्सो एक्ट में यौन उत्पीड़न को साबित करने के लिए शारीरिक चोट दिखाना जरुरी नहीं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने दुष्कर्म के आरोपी की अपील को खारिज करते हुए पाक्सो एक्ट के तहत विशेष कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को बरकरार रखा है।