ब्रेकिंग : राजधानी के कई इलाकों में धारा 144 लागू…. SSP आरिफ शेख के प्रस्ताव पर कलेक्टर ने जारी किया आदेश…. इन इलाकों में प्रदर्शन, सभा और जुलूस पर रहेगा बैन..

Update: 2020-03-03 16:01 GMT

रायपुर 3 मार्च 2020। राजधानी के कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दिया गया है। कलेक्टर एस भारतीदासन ने राजधानी के कई आधा दर्जन इलाकों के लिए ये आदेश जारी किया है, जहां सभा, समारोह, प्रदर्शन, जुलूस पर अब प्रतिबंध लग गया है। जिन इलाकों के लिए ये आदेश प्रभावी होगा, उनमें तात्यापारा चौक से शास्त्री चौक तक, कोतवाली चौक से जयस्तंभ चौक तक, गुरूनानक चौक से शारदा चौक तक, सत्ती बाजार हनुमान मंदिर चौक से कोतवाली चौक तक का इलाका शामिल है।

दरअसल जयस्तंभ और शारदा चौक के करीब अलग-अलग सामुदायिक संगठनों की तरफ से इन इलाकों में प्रदर्शन चल रहा है। जिस तरह से प्रदर्शनों में बातें कही जा रही है उससे राजधानी में लॉ एंड आर्डर का खतरा हो सकता है। वहीं सड़कों पर प्रदर्शन की वजह से आये दिन ट्रैफिक की समस्या तो होती ही है, परीक्षार्थियों को भी आये दिन परेशानियों से दो-चार होना पड़ता है। लिहाजा इन मामलों को एसएसपी आरिफ शेख के प्रस्ताव पर कलेक्टर भारतीदासन ने धारा 144 लगाने का निर्देश जारी कर दिया है।

धारा 144 का ये आदेश 4 अप्रैल तक यानि कुल 1 महीने तक के लिए लागू किया गया है। ये आदेश लोकहित और शांति के साथ-साथ कानून व्यवस्था के मद्देनजर लागू किया गया है।

 

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