CG-7 करोड़ का चूना: कलिंगा विश्वविद्यालय को अनुज्ञा देने में 7 करोड़ की क्षति, ज्वाइंट डायरेक्टर के खिलाफ जांच की मांग, जेडी बोले...
NPG News
रायपुर। राज्य शासन को 7 करोड़ की क्षति पहुंचाने के आरोप में नगर निवेश विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई है। एनआरडीए के जीएम ने भवन अनुज्ञा अधिकारी को केस फॉरवर्ड कर दिया है। मामला कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा बाह्य शुल्क जमा कराए बिना अनुज्ञा जारी करने से जुड़ा है।
जानकारी के मुताबिक कलिंगा विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा 2018 में 13.75 हेक्टेयर में निर्माण की अनुज्ञा के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के दफ्तर में आवेदन किया था। आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा 2016 में निर्देश जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत नवा रायपुर के लेयर 2 में अलग अलग भू उपयोग में बाह्य विकास शुल्क लगाने के साथ नवा रायपुर विकास प्राधिकरण में जमा करना जरूरी है।
कलिंगा विश्वविद्यालय के लिए जारी अनुज्ञा में गड़बड़ी के खिलाफ अविनाश पेशवानी ने एनआरडीए के जीएम से शिकायत की है। पेशवानी ने लिखा है कि जो अनुज्ञा जारी की गई है, उसमें नवा रायपुर विकास प्राधिकरण में 560 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जमा कराने का उल्लेख नहीं है। यह राशि करीब 7 करोड़ है। इस मामले में नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक (प्रशासन) ने भवन अनुज्ञा अधिकारी को नगर एवं ग्राम निवेश के जॉइंट डायरेक्टर के खिलाफ हुई शिकायत आगे की कार्यवाही के लिए भेज दी है।
इस मामले में जब NPG.News ने जॉइंट डायरेक्टर संदीप बागड़े से बात की तो उन्होंने बताया कि अनुज्ञा का अधिकार टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के डायरेक्टर के पास है। कलिंगा विश्वविद्यालय नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के गठन के पूर्व से स्थापित है। जिस राशि की बात हो रही है, वह वसूलने की जिम्मेदारी नवा रायपुर विकास प्राधिकरण की है।
कलिंगा विश्वविद्यालय के लिए जारी अनुज्ञा में गड़बड़ी के खिलाफ अविनाश पेशवानी ने शिकायत की थी। इसकी जांच में यह बात सामने आई कि जो अनुज्ञा जारी की गई है, उसमें नवा रायपुर विकास प्राधिकरण में 560 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जमा कराने का उल्लेख नहीं है। यह राशि करीब 7 करोड़ है। इस मामले में नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक (प्रशासन) ने भवन अनुज्ञा अधिकारी को नगर एवं ग्राम निवेश के जॉइंट डायरेक्टर संदीप बागड़े के खिलाफ अपराध दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
इस मामले में जब NPG.News ने जॉइंट डायरेक्टर बागड़े से बात की तो उन्होंने बताया कि अनुज्ञा का अधिकार डायरेक्टर के पास है। कलिंगा विश्वविद्यालय नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के गठन के पूर्व से स्थापित है। जिस राशि की बात हो रही है, वह वसूलने की जिम्मेदारी नवा रायपुर विकास प्राधिकरण की है। किसी की शिकायत पर बिना जांच किए सीधे एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं।