बिग ब्रेकिंग : कर्मचारियों- अधिकारियों के लिए GOOD NEWS : नियमित प्रमोशन के लिए हाईकोर्ट ने दी अनुमति…. प्रमोशन में आरक्षण मामले को लेकर राज्य सरकार को मिली बड़ी राहत… लंबे से लंबित प्रमोशन की प्रक्रिया होगी शुरू

Update: 2020-01-08 13:37 GMT

रायपुर 8 जनवरी 2020। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नियमिक प्रमोशन की इजाजत दे दी है। राज्य सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण वाली याचिका की सुनवाई के दौरान प्रमोशन पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था। दरअसल कुछ दिन पहले विष्णु प्रसाद तिवारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पदोन्नति में आरक्षण अधिनियम 2019 उच्चतम न्यायालय के पारित न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है।

महाधिवक्ता कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर को राज्य सरकार को इस मामले में स्टे दे दिया था। राज्य सरकार को उस दौरान ये अनुमति दी गयी थी कि वो नियमित प्रमोशन कर सकते हैं। इसके बाद फिर याचिकाकर्ता ने आदेश को चुनौती देते हुए हस्तक्षेप याचिका दायर की गयी। इसमें कहा गया कि हाईकोर्ट के 9 दिसंबर के आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार प्रमोशन कर रही है तथा केवल अनारक्षित वर्ग के लोगों को ही प्रमोट किया जा रहा है।

हस्तक्षेपकर्ता ने ये भी कहा कि शासन केवल अनारक्षित वर्गों को ही प्रमोशन दे रही है तथा इस पदोन्नति के विरुद्ध ये मांग की गयी कि जब तक प्रकरण उच्चतम न्यायाल में लंबित है तब तक हाईकोर्ट कंटिन्यू स्टे का आर्डर पारित करे। हस्तक्षेपकर्ता की इस मांग को हाईकोर्ट ने अस्वीकार करते हुए आदेश दिया है कि वो नियमिक पदोन्नति कर सकती है। इस आदेश के बाद अब जो प्रमोशन रूका हुआ था, वो प्रमोशन फिर से हो सकेगा।

 

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