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इस जिले में खुलेंगी ग्रामीण क्षेत्र की सभी दुकाने, पार्लर,सेलून पर रहेगा बैन….कलेक्टर रानू साहू ने जारी किया आदेश… जानिए कितने बजे तक खुली रहेगी दुकाने….

इस जिले में खुलेंगी ग्रामीण क्षेत्र की सभी दुकाने, पार्लर,सेलून पर रहेगा बैन….कलेक्टर रानू साहू ने जारी किया आदेश… जानिए कितने बजे तक खुली रहेगी दुकाने….
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By NPG News

बालोद, 28 अप्रैल 2020। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रानू साहू ने आदेश जारी कर कहा है कि नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु कार्यालयीन आदेश के द्वारा बालोद जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 दिनांक 03 मई 2020 तक के लिए लागू की गई है।

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन नवा रायपुर के पत्र के द्वारा, गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश के संदर्भ में नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण घोषित लॉकडाउन में चिन्हित जिले/हॉटस्पॉटस के भीतर कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्र में 20 अप्रैल 2020 से अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति देते हुए निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त वर्णित सूची में वृद्धि करते हुए (कोविड-19) के शर्तों के पालन करने की स्थिति में पूर्णतः तालाबंदी (लॉकडाउन) में निम्नानुसार छूट प्रदान की जाती है।

जारी आदेश के अनुसार बालोद जिला सीमा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित दुकान/प्रतिष्ठानों (भारत सरकार के गाईडलाइन में दिए गए अनुमेय दुकान/प्रतिष्ठान) के संचालन हेतु समय प्रातः 09 बजे से दोपहर 02 बजे तक छूट प्रदान की जाती है। उक्तानुसार दुकानों के संचालन के लिए संचालक कोविड-19 के दिशा निर्देश एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा तथा संचालक, स्टॉफ एवं ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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