इस राज्य में पटाखे जलाने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना, जानें इन राज्यों में क्रिसमस और नए साल की गाइडलाइंस क्या है…
नईदिल्ली 24 दिसंबर 2020. वैश्विक कोरोना महामारी के बीच देश में क्रिसमस और नए साल के जश्न की धूम शुरू होने वाली है. इसको लेकर कई राज्यों ने गाइडलाइंन जारी की है. गाइडलाइंस में कई तरह की पाबंदी (Lockdown Again in India) लगाई गई है जिसका उल्लंघन करने वाले दंड के भागीदार होंगे. इस बीच आपको बता दें कि कोरोना के नए स्ट्रेन (Corona New Strain) को देखते हुए ब्रिटेन ने तो दोबारा लॉकडाउन (Lockdown) भी लगा दिया है. आइए जानते हैं भारत के किस राज्य ने क्या पाबंदी लगाने का काम किया है…
कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू : कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने ऐलान किया है कि सरकार ने राज्य में 23 दिसंबर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और ये कर्फ्यू दो जनवरी तक जारी रहेगा. वहीं कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉ के सुधाकर ने कहा कि 23 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच, रात 10 बजे के बाद कोई भी समारोह या उत्सव मनाने की अनुमति सरकार की ओर से नहीं दी जाएगी.
महाराष्ट्र में भी बैन: आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के नगर निगम क्षेत्रों में 22 दिसंबर से पांच जनवरी तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है. कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा.
राजस्थान और तमिलनाडु का हाल : राजस्थान सरकार ने नए साल की पूर्व संध्या पर दिवाली की तरह बैन लगाने का निर्णय लिया है. वहीं तमिलनाडु सरकार ने भी 31 दिसंबर और 1 जनवरी, 2021 की रात को समुद्र तटों, होटलों, क्लबों और रिसॉर्ट्स पर नए साल की पार्टी करने पर बैन लगा दिया है.
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में क्या हैं गाइडलाइन: भोपाल में प्रशासन ने न्यू ईयर और क्रिसमस को लेकर गाइडलाइंस जारी करने का काम किया है. इसके मुताबिक, इस बार क्रिसमस और न्यू ईयर पर लोग 35 मिनट ही आतिशबाजी कर सकेंगे. कोरोना के प्रभाव को देखते हुए भोपाल में प्रभु यीशु के जन्मदिन मनाने के समय को भी बदला गया है. चर्च में क्रिसमस की रात सेलीब्रेशन का वर्चुअल प्रसारण होगा, लोग घर बैठे ही इसमें शामिल हो सकेंगे. वहीं, आतिशबाजी का समय रात 11.55 से 12.30 तक 35 मिनट का रहेगा. इसका उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा.
बिहार में रखें इन बातों का ख्याल: बिहार में कोरोना संक्रमण की वजह से सार्वजनिक आयोजनों को लेकर कड़ी बंदिशों के बीच नये साल की खुशियां मनाने की अनुमति प्रशासन ने दी है. लेकिन आपको कोरोना से बचाव की गाइडलाइन का पालन करना होगा. नये साल में पुलिस व प्रशासन की कड़ी चौकसी के बीच होटल, क्लब, पार्क व मंदिरों में प्रवेश की अनुमति होगी. हालांकि, नदियों में नाव के परिचालन पर रोक रहेगी. 31 दिसंबर की रात्रि से ही होटलों, क्लबों, मंदिरों और पार्कों के आसपास पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है.
छत्तीसगढ़ का हाल : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और राज्यभर में बढ़ते केस की वजह से इस साल न्यू इयर के अवसर पर रात 10 बजे के बाद पटाखे फोड़ने और डीजे बजाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. होटलों में रात 12 बजे तक डांस फ्लोर में लोग थिरकेंगे की नहीं इस पर फैसला अभी नहीं हो सका है. होटल संचालकों का कहना है कि वे गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं.