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फांसी से एक दिन पहले SC ने खारिज की दोषी पवन की याचिका…. आरोपियों को फांसी कल सुबह होगी या नहीं

फांसी से एक दिन पहले SC ने खारिज की दोषी पवन की याचिका…. आरोपियों को फांसी कल सुबह होगी या नहीं
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By NPG News

नईदिल्ली 31 जनवरी 2020. निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस में मौत की सजा पाए दोषी पवन गुप्ता की याचिका को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. पवन गुप्ता ने नाबालिग होने के अपने दावे को खारिज करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था. आपको बता दें कि दिल्ली की निचली अदालत द्वारा जारी नए डेथ वारंट के मुताबिक, निर्भया रेप केस के सभी दोषियों को एक फरवरी को सुबह छह बजे फांसी दी जानी है.

सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के दोषी पवन की याचिका को 20 जनवरी को खारिज कर दिया था, जिसमें उसने दावा किया था कि घटना के वक्त वह नाबालिग था। याचिका में दोषी मुकेश ने नाबालिग होने के दावे को हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी.

फांसी कल होगी या नहीं, कोर्ट ने तैयार किया फैसला

दोषियों पर पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला तैयार कर लिया है. ऑर्डर पर जज का हस्ताक्षर बाकी है. कुछ देर में फांसी पर फैसला आ सकता है. कोर्ट अपने फैसले में तय करेगा कि दोषियों को फांसी देने की तारीख को बदला जाए या नहीं.

अलग-अलग नहीं दी जा सकती है फांसी

वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि इस मामले में फांसी अलग-अलग नहीं दी जा सकती है. नियम के हिसाब से भी किसी भी एक मामले में दोषियों को अलग-अलग फांसी नहीं दी सकती, जब तक कि सभी दोषियों की सभी याचिकाओं का निपटारा न हो जाए.

1981 के एक मामले का जिक्र

वकील वृंदा ग्रोवर ने 1981 के एक मामले का जिक्र किया, जिसमें 3 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी. इस मामले में 2 लोगों ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई और उनको राष्ट्रपति ने माफ कर दिया था, लेकिन एक दोषी ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका नहीं लगाई और उसे फांसी दे दी गई. एक ही मामले में एक को फांसी हुई. इसलिए उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया किसी एक मामले में फांसी सभी दोषियों को एक साथ दी जाएगी.

रिकॉर्ड टाइम में लगाई गई याचिकाएं

वकील वृंदा ग्रोवर ने अपनी दलील में कहा कि 1981 के उस मामले में जिस एक को फांसी हुई, उनको देश की कोई भी अदालत बदल नहीं सकती. फांसी देने के बाद उसको बदला नहीं जा सकता, इसलिए 1 फरवरी को फांसी नहीं दी जा सकती. इस मामले में कहा जा रहा है कि मामले को लंबा खींचने के लिए याचिकाओं को लगाया जा रहा है. तो मैं बताना चाहूंगी कि रिकॉर्ड टाइम में क्यूरेटिव और दया याचिका लगाई गई है.

तिहाड़ जेल से मांगी रिपोर्ट

मौत की सजा पाए दोषी विनय ने बुधवार को यह दया याचिका लगाई थी. कोर्ट में सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल की तरफ से यह बताया गया कि विनय ने दया याचिका दाखिल की है और उसकी दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है. कोर्ट ने विनय की दया याचिका पर तिहाड़ प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है.

इससे पहले निर्भया के चारों दोषियों को फांसी की सजा देने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट दो बार डेथ वारंट जारी कर चुका है. पहले डेथ वारंट को भी दोषियों की कुछ अर्जियों का निपटारा नहीं होने के चलते कोर्ट को स्थगित करना पड़ा था और नया वारंट 1 फरवरी के लिए जारी किया गया है. विनय की यह याचिका दूसरी बार डेथ वारंट को स्थगित करने के लिए लगाई गई है.

3 क्यूरेटिव याचिका खारिज

दूसरी ओर, कल गुरुवार को निर्भया रेप और मर्डर के दोषियों में शामिल अक्षय की क्यूरेटिव याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. पांच जजों की बेंच ने आज अक्षय की याचिका खारिज की.

विनय और मुकेश की क्यूरेटिव याचिका पहले ही सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है. अक्षय तीसरा दोषी है जिसने इस विकल्प का इस्तेमाल करने के लिए अर्जी लगाई. लेकिन गुरुवार को अक्षय की क्यूरेटिव याचिका खारिज होने के बाद अब केवल एक दोषी पवन के पास क्यूरेटिव याचिका दाखिल करने का विकल्प है.

निर्भया की वकील ने पूछे सवाल

इस पर निर्भया के परिवार की वक़ील सीमा ने कहा कि वृंदा ग्रोवर इस मामले में मुकेश की तरफ से पेश हो रही है या फिर एमिकस क्यूरी के तौर पर पेश हो रही है. अगर मुकेश की तरफ से पेश हो रही है तो फिर उनको सुना ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी सभी याचिका खारिज हो चुकी है और अगर एमिकस के तौर पर पेश हो रही है तो फिर ये फांसी का विरोध कैसे कर सकती हैं, क्योंकि एमिकस का काम तो कोर्ट को असिस्ट करना होता है.

निर्भया की वकील सीमा ने कहा कि सभी दोषियों ने इस मामले को लंबा खींचने का लगातार सालों से कोशिश की है और अभी भी वहीं कर रहे है. इन लोगों ने कोई याचिका नहीं लगाई जब तक पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में डेथ वारंट जारी नहीं कर दिया.

तिहाड़ में कहां है सभी दोषी
निर्भया गैंगरेप के सभी दोषियों को जेल नंबर तीन में है और वे चारों काल-कोठरियां हैं, जिनमें निर्भया के कातिल कैद करके रखे गए हैं। फांसीघर भी इसी तीन नंबर जेल में ही मौजूद है, उन काल-कोठरियों से चंद कदम दूर जिनमें मुजरिम मौजूद हैं। जेल सूत्रों के एजेंसी को बताया है कि कुछ देर पहले ही तिहाड़ प्रशासन ने जेल के फांसीघर को पूरी तरह से पवन जल्लाद के हवाले कर दिया है। जेल नंबर तीन के अधिकारी खुद ही पवन जल्लाद को फांसीघर तक लेकर पहुंचे। जेल सूत्रों की मानें तो पवन जल्लाद कुछ देर पहले ही फांसीघर का मौका-मुआयना भी कर चुका है। फांसी घर का मौका-मुआयना करने के बाद जल्लाद ने मौखिक रूप से कुछ बातें जेल नंबर तीन के अधिकारियों को भी बताई हैं। इन बेहद संवेदनशील बातों का खुलासा नहीं हो सका है।

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